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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ मामले में CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने “कॉकरोच जनता पार्टी” और अदालत की टिप्पणियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर CBI जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया।

Court Book (Admin)
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ मामले में CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को उस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें “कॉकरोच जनता पार्टी” नाम से चल रहे सोशल मीडिया अभियान से जुड़े लोगों की गतिविधियों की CBI जांच की मांग की गई थी। यह ऑनलाइन अभियान हाल ही में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्या कांत की एक अदालत टिप्पणी के बाद चर्चा में आया था।

मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष किया गया।

जब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यह अभियान न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, तब पीठ ने कहा, “इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए।”

यह याचिका अधिवक्ता राजा चौधरी द्वारा दायर की गई है। याचिका में कथित फर्जी वकीलों, फर्जी लॉ डिग्री और अदालत की मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल की जांच की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान की गई कुछ मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आरोप लगाया गया कि इन टिप्पणियों को मीम, राजनीतिक प्रतीक और कमाई के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया।

यह विवाद संजय दुबे बनाम रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य। मामले की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। उस समय CJI सूर्या कांत ने कानूनी पेशे में गिरते पेशेवर मानकों और कथित फर्जी डिग्रीधारकों को लेकर टिप्पणी की थी।

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था,

“कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ सोशल मीडिया पर हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं।”

बाद में CJI ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं, बल्कि कथित फर्जी डिग्री लेकर पेशे में आने वाले लोगों के संदर्भ में थी।

याचिका में दावा किया गया कि अदालत की टिप्पणियों को काट-छांटकर सोशल मीडिया पर इस तरह प्रसारित किया गया कि उनका मूल संदर्भ ही बदल गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इन टिप्पणियों का इस्तेमाल ऑनलाइन ब्रांडिंग, मर्चेंडाइज, मीम पेज और डिजिटल कैंपेन के जरिए कर रहे हैं।

याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की आलोचना के खिलाफ नहीं है। बल्कि, मुद्दा अदालत की कार्यवाही को “डिजिटल मनोरंजन और व्यावसायिक सामग्री” में बदलने का है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि संवैधानिक अदालतों की गरिमा और निष्पक्षता को सोशल मीडिया की “वायरल संस्कृति” से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने कहा कि यह ऑनलाइन अभियान न्यायपालिका की छवि खराब कर रहा है। इस पर पीठ ने कहा, “इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए।”

एक अन्य वकील ने कहा कि याचिका में फर्जी लॉ डिग्री और अदालत की टिप्पणियों के व्यावसायिक इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया गया है। इस पर CJI ने कहा, “इतनी गंभीर तात्कालिकता नहीं है। हम देखेंगे।”

पीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट ने “कॉकरोच जनता पार्टी” से जुड़े कथित लोगों के खिलाफ CBI जांच और अदालत की टिप्पणियों के सोशल मीडिया पर इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

मामले पर अभी विस्तृत सुनवाई नहीं हुई है।

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