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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू कानून के तहत इजरायली महिला की विवाह पंजीकरण याचिका पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया कि वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत इजरायली महिला के विवाह पंजीकरण के लंबित आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करे।

Shivam Y.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू कानून के तहत इजरायली महिला की विवाह पंजीकरण याचिका पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अधिकारियों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह पंजीकरण की मांग करने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े के लंबित आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह रिट याचिका इजरायली नागरिक प्रिसिला डैनबर्ग लेवी और उनके भारतीय मूल के पति द्वारा दायर की गई थी।

यह याचिका माननीय न्यायमूर्ति श्री कुलदीप तिवारी के समक्ष 4 जुलाई 2025 को दायर की गई थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मैंडमस (Mandamus) की याचना की गई थी। दंपत्ति ने तहसीलदार-कम-विवाह रजिस्ट्रार (प्रतिवादी संख्या 2) को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उनके विवाह को पंजीकृत करें, जो 10 मई 2025 को आध्यात्मिक आर्य समाज मिशन मंदिर, सेक्टर-52, चंडीगढ़ में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था।

याचिकाकर्ता, जो पहले नास्तिक थीं, भारत में पिछले दस वर्षों से रह रही हैं और अब हिंदू धर्म को अपनाकर उसका पालन कर रही हैं। उनके अनुसार, उनका विवाह पूरी तरह से हिंदू परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ है, जिससे वे भारत के लागू कानूनों के तहत विवाह पंजीकरण के योग्य हैं।

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हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2008 (जो चंडीगढ़ पर भी लागू है) के अनुसार, दंपत्ति ने 29 मई 2025 को धारा 6 और 7 के तहत विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनके अनुसार, रजिस्ट्रार ने ना तो आवेदन को स्वीकार किया और ना ही अस्वीकृत किया, जिससे वे न्यायालय की शरण में आए।

“2008 के अधिनियम के प्रावधान संबंधित अधिकारियों को विवाह की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं देते। जब सभी दस्तावेज प्रस्तुत हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार को केवल विवाह पंजीकृत करना होता है,” याचिकाकर्ताओं के वकील श्री अभिजीत सिंह रावले ने प्रस्तुत किया।

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प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त स्थायी वकील श्री पृ़ितपाल सिंह निज्जर और जूनियर पैनल वकील श्री हिम्मत सिंह सिद्धू ने यह स्वीकार किया कि विवाह पंजीकरण से इंकार नहीं किया गया है, बल्कि विदेशी नागरिक होने के कारण याचिकाकर्ता नंबर 1 की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट लंबित है।

“हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2008 के नियम 3(3)(का) के अनुसार, यदि किसी भारतीय नागरिक का विवाह किसी विदेशी नागरिक से भारत में हुआ है, तो उस विदेशी नागरिक की नागरिकता का सत्यापन संबंधित दूतावास से करना अनिवार्य है,” सरकारी वकील ने कहा।

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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने आदेश दिया:

“प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं के विवाह के पंजीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करे।”

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद भी उनकी समस्या बनी रहती है, तो वे पुनः याचिका दाखिल कर सकते हैं।

केस का शीर्षक: प्रिसिला डैनेनबर्ग लेवी और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश और अन्य

केस संख्या: CWP-18065-2025

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