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सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर के मुआवजे के अधिकार को मंजूरी दी, जेवीवीएनएल की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) को कानून में बदलाव के कारण PPA के तहत मुआवजा और लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) का दावा करने का अधिकार मंजूर किया। जेवीवीएनएल की अपील खारिज कर दी गई।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर के मुआवजे के अधिकार को मंजूरी दी, जेवीवीएनएल की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) कानून में बदलाव के कारण अपने पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत मुआवजा और लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) का दावा करने के लिए हकदार है। यह मामला जेवीवीएनएल और APRL के बीच 1200 मेगावाट बिजली की सप्लाई के लिए तयशुदा टैरिफ पर हुए PPA से जुड़ा था।

APRL ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा 19 दिसंबर 2017 को जारी नोटिफिकेशन के बाद PPA की "चेंज इन लॉ" क्लॉज के तहत मुआवजे का दावा किया। इस नोटिफिकेशन में कोयले पर ₹50 प्रति टन का एवाक्यूएशन फैसिलिटी चार्ज (EFC) लगाया गया, जिससे APRL के ऑपरेशनल खर्चों में वृद्धि हुई। अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) ने पहले ही APRL के मुआवजे के दावे को मंजूरी दी थी, लेकिन जेवीवीएनएल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस राजेश बिंदल शामिल थे, ने APTEL के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पक्षों को उनकी मूल आर्थिक स्थिति में वापस लाया जाना चाहिए, जैसे कि कानून में कोई बदलाव हुआ ही न हो। कोर्ट ने माना कि CIL का EFC लागू करने वाला नोटिफिकेशन एक "चेंज इन लॉ" घटना है, जिससे APRL के खर्चे बढ़े। इसलिए, पुनर्स्थापन (restitution) के सिद्धांत के तहत APRL को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उसकी वित्तीय स्थिति पहले जैसी हो जाए।

कोर्ट ने GMR Warora Energy Ltd. में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा:

“यह स्पष्ट होगा कि सभी ऐसे अतिरिक्त शुल्क, जो राज्य की संस्थाओं द्वारा आदेश, निर्देश, नोटिफिकेशन, विनियम आदि जारी करने के कारण कट-ऑफ तारीख के बाद लागू होते हैं, उन्हें ‘कानून में बदलाव’ की घटनाएं माना जाएगा। ऐसे बदलावों के बाद पावर जनरेटर्स को पुनर्स्थापन सिद्धांत पर मुआवजा मिलने का अधिकार होगा।”

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि APRL 19.12.2017 की EFC नोटिफिकेशन की तारीख से अनुबंधित दर (SBAR से 2% अधिक) पर लेट पेमेंट सरचार्ज (LPS) पाने का हकदार है। जस्टिस सुंद्रेश द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि LPS, जो मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में होता है, भुगतान में देरी के वित्तीय लागत की भरपाई करता है, जैसा कि PPA के अनुच्छेद 10 में उल्लेखित है।

कोर्ट ने कहा:

“जैसा कि इस कोर्ट ने ऊपर बताए गए फैसलों में कहा है, वर्तमान PPA के अनुच्छेद 10.2.1 में पुनर्स्थापन सिद्धांत के आधार पर प्रावधान शामिल किया गया था। इस सिद्धांत का उद्देश्य प्रभावित पक्ष को उसकी वही आर्थिक स्थिति वापस दिलाना है, जो कानून में बदलाव न होने की स्थिति में होती। यह प्रावधान एक ठोस नियम है, जिसे सामान्य परिस्थितियों में पूरी तरह और सही रूप से लागू किया जाना चाहिए।”

केस का शीर्षक: जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड और अन्य

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए श्री श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कार्तिक सेठ, अधिवक्ता सुश्री श्रेया गिलहोत्रा, अधिवक्ता श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता श्री सौरभ चतुर्वेदी, अधिवक्ता श्री चिरंजीव शर्मा, अधिवक्ता मेसर्स चैंबर्स ऑफ कार्तिक सेठ, एओआर

प्रतिवादी(ओं) के लिए डॉ. ए.एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल, अधिवक्ता श्री अमित कपूर, अधिवक्ता सुश्री पूनम सेनगुप्ता, अधिवक्ता श्री अर्शित आनंद, अधिवक्ता श्री शाश्वत सिंह, अधिवक्ता श्री सौनक राजगुरु, सलाहकार। श्री सुभम भूत, सलाहकार। श्री सिद्धार्थ सीम, सलाहकार। श्री ई. सी. अग्रवाल, एओआर

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