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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध बेदखली के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई, दुकान मालिक को लौटाने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा मोहम्मद जैमुल इस्लाम को उनकी दुकान से बेदखल करने की कार्रवाई को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि यह अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन है। पूरा निर्णय और मुख्य बिंदु यहां पढ़ें।

Shivam Y.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध बेदखली के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई, दुकान मालिक को लौटाने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा एक दुकान मालिक को गैरकानूनी तरीके से बेदखल करने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार और विधि के शासन के महत्व पर जोर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, मोहम्मद जैमुल इस्लाम, लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा बाजार में दुकान नंबर 112(ए) के मालिक थे। यह संपत्ति मूल रूप से 30 वर्षों के लिए एम/एस सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लीज पर दी गई थी, जिसमें एक शर्त यह थी कि नाममात्र शुल्क देकर इसे तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने इस दुकान को वर्ष 2000 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदा था और तब से उसके कब्जे में था।

हालांकि, 2025 में, एलडीए ने मुख्य लीजधारक (सहारा इंडिया) का लीज समाप्त कर दिया और एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके संपत्ति को अपने नाम करार दे दिया। याचिकाकर्ता को बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने एलडीए की कार्रवाई को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एलडीए की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 300A का उल्लंघन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया था, न ही उनके पक्ष में बने बिक्री विलेख को कभी चुनौती दी गई या रद्द किया गया।

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दूसरी ओर, एलडीए ने दावा किया कि रिट याचिका स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुख्य लीजधारक ने पहले ही एक समान याचिका वापस ले ली थी और एक सिविल मुकदमा दायर करने का विकल्प चुना था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह मामला डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए।

कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि स्टाम्प रिपोर्टर ने मामले को सिंगल जज के पास भेजा था और इसे गलत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को सिविल मुकदमा दायर करना चाहिए, यह दावा खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद 226 के तहत राहत का आधार बनता है।

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न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने फैसला सुनाया कि एलडीए की कार्रवाई मनमानी और गैरकानूनी थी। कोर्ट ने कहा:

"विधि के शासन वाले समाज में, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करना अस्वीकार्य है। याचिकाकर्ता के अनुच्छेद 300A के तहत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।"

कोर्ट ने एलडीए की कार्रवाई को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को तुरंत दुकान वापस सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही, एलडीए को संपत्ति में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि एलडीए याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन केवल उचित प्रक्रिया के तहत।

केस का शीर्षक: मोहम्मद ज़ैमुल इस्लाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ एवं अन्य

केस संख्या: WRIT - C No. - 6920 of 2025

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