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उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "लड़कियां बिक्री के लिए" लेख को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, क्योंकि इसमें दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए सबूतों का अभाव था।