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दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-पेशेवर वीसी उपस्थिति के लिए वकील की आलोचना की, अदालती शिष्टाचार की आवश्यकता पर जोर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई वकील को फटकार लगाई, वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए बार एसोसिएशनों से वकीलों को जागरूक करने का अनुरोध किया।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-पेशेवर वीसी उपस्थिति के लिए वकील की आलोचना की, अदालती शिष्टाचार की आवश्यकता पर जोर दिया

28 मई 2025 को पारित एक हालिया आदेश में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला वकील को सार्वजनिक पार्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने पर कड़ी फटकार लगाई। सूरज दास बनाम राज्य, एनसीटी दिल्ली मामले में नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों द्वारा कोर्ट की गरिमा की अनदेखी पर गंभीर चिंता जताई।

"लगातार निर्देशों के बावजूद, बार के कुछ वर्ग कोर्ट की गरिमा को समझने में विफल रहे हैं," न्यायमूर्ति कठपालिया ने टिप्पणी की।

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वकील ने मोबाइल फोन के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया और कोर्ट को बताया कि वह इस समय आगरा कोर्ट में खड़ी हैं, जबकि वह एक पार्क में चलती हुई दिख रही थीं। न्यायाधीश ने कहा कि वीसी की सुविधा कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी ताकि वकील अपने दफ्तर से ही पेश हो सकें और उन्हें दिल्ली की विभिन्न अदालतों में दौड़ने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वकील पार्क में खड़े होकर सुनवाई में भाग लें।

"वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा… का यह मतलब नहीं है कि वकील पार्क में खड़े होकर पेश हों," कोर्ट ने कहा।

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यह पहली बार नहीं है जब हाईकोर्ट ने इस प्रकार के आचरण पर टिप्पणी की हो। न्यायाधीश ने याद दिलाया कि इससे पहले भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे और दिल्ली के सभी बार एसोसिएशनों को भेजे गए थे, जिससे वकीलों को उचित आचरण के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।

"पहले भी ऐसे निर्देश जारी किए गए और सभी बार एसोसिएशनों को भेजे गए… लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है," कोर्ट ने कहा।

पार्क से वीसी में शामिल हुई वकील की उपस्थिति को दर्ज करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन इस कारण याचिकाकर्ता को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करते हुए मामले की सुनवाई जारी रखी। यह मामला एफआईआर संख्या 324/2024 से संबंधित है, जो थाना बुराड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी और 34 के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें महिला के प्रति क्रूरता और दहेज मृत्यु के आरोप शामिल हैं।

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कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही दो सप्ताह में नामिनल रोल्स भी मंगवाने के निर्देश दिए।

"इस आदेश की प्रति दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों को भेजी जाए, साथ ही वर्चुअल सुनवाई में उपस्थिति के विषय में वकीलों को संवेदनशील बनाने के लिए पुनः अनुरोध किया जाए," कोर्ट ने कहा।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त 2025 की तारीख तय की गई है।

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