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ड्रग केस विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी का मोबाइल डेटा साझा करने पर NCB की आपत्ति पर सवाल उठाए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ड्रग्स मामले में जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन विवरण के खुलासे के आदेश के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका पर नोटिस जारी किया। आरोपी ने हिरासत में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

Shivam Y.
ड्रग केस विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी का मोबाइल डेटा साझा करने पर NCB की आपत्ति पर सवाल उठाए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ड्रग्स मामले में शामिल जांच अधिकारी (आईओ) के मोबाइल लोकेशन विवरण के खुलासे के विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दायर याचिका पर आरोपी नवीन फोगाट से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने फोगाट को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

नवीन फोगाट पर आरोप लगाया गया था कि उसने डार्क वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ड्रग्स की आपूर्ति से जुड़े ग्राहकों के साथ संवाद किया और मनोरंजक पदार्थों की तस्करी की। हालांकि, पटियाला हाउस कोर्ट्स की विशेष अदालत (एनडीपीएस) में फोगाट ने हिरासत में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उसे 19 जुलाई, 2023 को एनसीबी द्वारा गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था, जबकि उसका नाम सह-आरोपियों के बयानों में केवल 20 जुलाई, 2023 को सामने आया—जिस दिन उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था।

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अपने दावों को पुष्ट करने के लिए, फोगाट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 94 के तहत एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें जांच अधिकारी चेतन शर्मा और अधीक्षक अमित कुमार तिवारी के सेल लोकेशन आईडी चार्ट और मोबाइल डेटा के संरक्षण और खुलासे की मांग की गई थी। उसने तर्क दिया कि ये रिकॉर्ड यह साबित करेंगे कि क्या उसे आधिकारिक गिरफ्तारी से पहले गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था।

एनसीबी ने विशेष अदालत के आदेश का विरोध किया और दावा किया कि इस तरह के संवेदनशील डेटा का खुलासा परिचालन गोपनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा और चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है। वरिष्ठ स्थायी वकील अरुण खत्री की ओर से पेश एनसीबी ने मामले के अंतिम निर्णय तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

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वहीं, फोगाट के वकील आनंद कुमार ने जोर देकर कहा कि मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड आमतौर पर केवल दो साल तक ही रखे जाते हैं, इसलिए डेटा को मिटने से पहले सुरक्षित करना जरूरी था। विशेष अदालत ने फोगाट के आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद एनसीबी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति दुदेजा ने फोगाट को नोटिस जारी किया और उसे चार सप्ताह का समय देते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर, 2025 के लिए निर्धारित की गई है।

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"लोकेशन डेटा का खुलासा जांच की पद्धतियों को उजागर कर सकता है और संवेदनशील कार्यों को खतरे में डाल सकता है," एनसीबी ने तर्क दिया।

"हिरासत में अनियमितताओं को साबित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हैं," फोगाट की कानूनी टीम ने जवाब दिया।

मामले का शीर्षक: एनसीबी बनाम नवीन फोगाट

मामला संख्या: सीआरएल.एम.सी. 4422/2025

एनसीबी (याचिकाकर्ता) की ओर से: श्री अरुण खत्री, एसएससी, श्री अक्षय, श्री साहिल, सुश्री अनुष्का भल्ला, सुश्री शैली और सुश्री ट्रेसी सेबेस्टियन, अधिवक्ता।

नवीन फोगाट (प्रतिवादी) की ओर से: श्री आनंद कुमार, श्री आदित्य गिरी और श्री चेतन सिंह, अधिवक्ता।

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