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हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन आदेश पर रोक लगाई, प्राइमा फेसी मामला माना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव जलम सिंह तोमर के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए प्राइमा फेसी मामला माना। अंतरिम निर्देश और कानूनी तर्कों के बारे में जानें।

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हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन आदेश पर रोक लगाई, प्राइमा फेसी मामला माना

इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में ग्राम पंचायत सचिव जलम सिंह तोमर के निलंबन के मामले में हस्तक्षेप किया। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की पीठ ने 11 जुलाई, 2025 को जिला पंचायत, उज्जैन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश के तहत तोमर को निलंबित करके उनका मुख्यालय जनपद पंचायत, महिदपुर में निर्धारित किया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

ग्राम पंचायत, बरखेड़ी बाजार के सचिव जलम सिंह तोमर ने हाई कोर्ट में अपने निलंबन को चुनौती दी। इससे पहले, 17 जून, 2025 को उन्हें बरखेड़ी बाजार से ग्राम पंचायत बदरखाबेरसिया, उज्जैन स्थानांतरित किया गया था। तोमर ने रिट याचिका संख्या 21857/2025 में इस स्थानांतरण का विरोध किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें बार-बार स्थानांतरित किया जा रहा है। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए तोमर को सात दिनों के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया। अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह तोमर को सुनवाई का अवसर देने के बाद चार सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें।

अंतरिम सुरक्षा और बाद में निलंबन

अंतरिम उपाय के तौर पर, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तोमर को उनके वर्तमान पद पर तब तक कार्य करने की अनुमति दी जाए, जब तक उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय नहीं लिया जाता, बशर्ते कि उनकी जगह किसी अन्य को नियुक्त न किया गया हो। हालांकि, प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के बजाय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने निलंबन आदेश पारित कर दिया, जिसमें कोर्ट के पिछले आदेश से पहले हुई चूकों का हवाला दिया गया। तोमर के वकील ने तर्क दिया कि निलंबन कोर्ट के अंतरिम आदेश को दरकिनार करने का प्रयास था।

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कोर्ट की टिप्पणियाँ और अंतरिम आदेश

हाई कोर्ट ने तोमर के पक्ष में प्राइमा फेसी मामला माना। इसने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस आवश्यकताओं का पालन न करने की स्थिति में याचिका स्वतः ही खारिज हो जाएगी।

अंतरिम उपाय के तौर पर, कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी और तोमर को उनके वर्तमान पद पर कार्य करने की अनुमति दी।

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"निलंबन आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को दरकिनार करने के लिए पारित किया गया है।"
- न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला

केस का शीर्षक: जालम सिंह तोमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्या: रिट याचिका संख्या 31142/2025

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