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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाथियों की करंट से मौत रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाथियों को करंट से होने वाली मौतों से बचाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने वन एवं ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए ई-सर्विलांस और सुरक्षित फेंसिंग के उपायों को अपनाने पर ज़ोर दिया।

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाथियों की करंट से मौत रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाथियों की अप्राकृतिक मौत, विशेष रूप से करंट लगने से हो रही मौतों को रोकने के लिए एक श्रृंखलाबद्ध और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एन वी अंजनिया और न्यायमूर्ति एम आई अरुण शामिल थे, ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पारित किए। यह याचिका जून 2024 में मैसूर में अश्वत्थामा नामक एक हाथी की करंट से मौत के बाद स्वतः संज्ञान के रूप में शुरू की गई थी।

अदालत ने कहा, हाथियों को करंट के खतरे से बचाना वन विभाग के नियंत्रण में है, और इस दिशा में आवश्यक उपाय करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। ये उपाय दृढ़ता से अपनाए जाने चाहिए।

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याचिका में बताया गया कि जनवरी 2021 से जून 2024 तक कर्नाटक में 35 हाथियों की मौत करंट लगने से हुई, जबकि अन्य अप्राकृतिक कारणों जैसे सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन से टकराव, फंदे में फंसना और गोली लगना भी शामिल हैं।

वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forests) द्वारा दाखिल शपथपत्र में बताया गया कि 2023-2024 में करंट से हुई 13 मौतों में से 10 अवैध बिजली बाड़ के कारण और 3 ढीली पड़ी बिजली लाइनों के कारण हुईं। वहीं, 2024-2025 में अब तक 12 हाथियों की करंट से मौत हुई, जिनमें से 6 ढीली लाइनें, 5 अवैध बाड़ और 1 सोलर फेंस के कारण थीं।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, भारत में पारंपरिक रूप से पूजनीय माने जाने वाले हाथी आज अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। यह समस्या केवल हाथियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वन्यजीव जगत के लिए भूमि का संकट एक गंभीर विषय है।

अदालत ने मानव-हाथी संघर्ष और वनों के विखंडन की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि जंगलों की कटौती के कारण हाथियों को मानव बस्तियों की ओर जाना पड़ता है, जिससे अक्सर जानलेवा टकराव होते हैं। न्यायालय ने कई घटनाओं का हवाला दिया, जैसे कि हाथियों का बिजली की तारों पर पैर पड़ना, खुले कुएं में गिरना या खेतों में लगे उच्च वोल्टेज तारों और देसी बमों की वजह से मारे जाना।

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“प्रशासन को चाहिए कि वे उन क्षेत्रों की पहचान करें और मानचित्र तैयार करें जहां ढीली बिजली लाइनें और अवैध फेंसिंग से हाथियों की जान को खतरा हो सकता है।”

साथ ही, अदालत ने क्षेत्रवार जांच समितियों के गठन, बिजली लाइनों के बिछाने के लिए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन, वन और ऊर्जा विभागों के बीच बेहतर समन्वय, हाथी गलियारों के नियमन और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। पहाड़ी क्षेत्रों में ढीली बिजली लाइनों को रोकने, अवैध बाड़ों को नष्ट करने और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमिगत केबलिंग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।

न्यायालय ने तकनीकी उपायों को अपनाने की भी सिफारिश की:
प्रशासन को चाहिए कि वे उन्नत तकनीकी उपकरणों जैसे ई-सर्विलांस सिस्टम का उपयोग करें… इन प्रणालियों को सभी वन्यजीव क्षेत्रों और मानव बस्तियों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

अदालत ने हाथियों की ट्रैकिंग के लिए रेडियो कॉलरिंग की सिफारिश की और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत उल्लंघनों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही, लापरवाह वन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने को कहा।

न्यायालय ने हाथियों की मौतों की पृष्ठभूमि की भी समीक्षा की और पाया कि नर और मादा हाथियों के अनुपात में असंतुलन – मुख्य रूप से दांतों की तस्करी के कारण – पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा कर रहा है। अदालत ने हाथी गलियारों के महत्व को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय Hospitality Association of Mudumalai बनाम In Defense of Environment and Animals का हवाला दिया, जिसमें राज्य सरकार की इन गलियारों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी तय की गई थी।

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अंत में, पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पुत्तिगे आर. रमेश की अमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) के रूप में दी गई महत्वपूर्ण सहायता की सराहना की।

न्यायालय ने संविधानिक चेतावनी देते हुए कहा, वनस्पति और जीव-जंतुओं की सभी प्रजातियों, जिनमें हाथी भी शामिल हैं, का मनुष्य के साथ अटूट और अनिवार्य सह-अस्तित्व है। उनका संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।

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