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राजस्थान हाईकोर्ट वकील संघ ने सीमा पार तनावपूर्ण स्थिति को लेकर 16 मई तक 'नो वर्क' की मांग की; बाद में वापस ली मांग

राजस्थान हाईकोर्ट वकील संघ ने 12 मई से 16 मई 2025 तक 'नो वर्क' की मांग की थी, जिसे क्षेत्र में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए किया गया था। बाद में यह मांग वापस ले ली गई और सामान्य कामकाज फिर से शुरू हुआ।

Shivam Y.
राजस्थान हाईकोर्ट वकील संघ ने सीमा पार तनावपूर्ण स्थिति को लेकर 16 मई तक 'नो वर्क' की मांग की; बाद में वापस ली मांग

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, राजस्थान हाईकोर्ट वकील संघ ने प्रारंभ में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर पांच दिनों के “नो वर्क” की मांग की थी। यह मांग क्षेत्र में “संवेदनशील और अस्थिर स्थिति” को देखते हुए की गई थी। हालांकि, संघ ने बाद में यह मांग वापस ले ली, और आज से सामान्य कार्यवाही पुनः शुरू हो गई है।

“वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम सावधानी के तौर पर अस्थायी रूप से कार्य बंद करने की अपील करते हैं,” संघ ने अपने पत्र में कहा था।

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मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि यह अनुरोध सुरक्षा कारणों से किया गया है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। संघ ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण है, साथ ही एक लगातार ब्लैकआउट और विघटनकारी ताकतों से खतरा बना हुआ है। यह सभी परिस्थितियाँ वकीलों, वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।

“यह अनुरोध पूरी तरह से सभी संबंधित पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है,” संघ ने स्पष्ट किया।

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संघ ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया था कि 12 मई 2025 से 16 मई 2025 तक राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए “नो वर्क” घोषित किया जाए।

संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कदम किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि पूरी तरह सावधानी के तौर पर उठाया गया है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायपालिका सुरक्षित वातावरण में कार्य कर सके।

“वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुरोध केवल एहतियाती कदम है, न कि विरोध या बहिष्कार,” संघ ने कहा।

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हालांकि, आगे की घटनाओं और स्थिति की पुनः समीक्षा के बाद, राजस्थान हाईकोर्ट वकील संघ ने अपने प्रतिनिधित्व को वापस लेने का निर्णय लिया। संघ ने पुष्टि की है कि अब से अदालतों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा।

“स्थिति की समीक्षा के बाद, हमने अपना पूर्व अनुरोध वापस लेने का निर्णय लिया है। अदालतों का कार्य अब सामान्य रूप से जारी रहेगा,” संघ ने अंतिम अपडेट में कहा।

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