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सेना से हटाए गए सैनिक को सेवा के कारण विकलांग माना जाएगा; सुप्रीम कोर्ट ने 50% पेंशन देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेना से हटाए गए सैनिक को सैन्य सेवा के कारण विकलांग माना जाएगा और उसे 50% विकलांगता पेंशन का हक़ है। इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी सेना पर है।

Shivam Y.
सेना से हटाए गए सैनिक को सेवा के कारण विकलांग माना जाएगा; सुप्रीम कोर्ट ने 50% पेंशन देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक सैनिक के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे 36 साल पहले सेवा से हटा दिया गया था और सेना को निर्देश दिया कि उसे 50% विकलांगता पेंशन दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई सैनिक सेवा से हटाया जाता है, तो यह माना जाता है कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई है।

"एक सैनिक से यह नहीं कहा जा सकता कि वह यह साबित करे कि बीमारी सैन्य सेवा के कारण हुई। जब भर्ती के समय वह फिट पाया गया, तो यह उसके पक्ष में एक अनुमान उत्पन्न करता है,"
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा।

अपीलकर्ता, बिजेंद्र सिंह, 1985 में सेना में शामिल हुए और 1989 में "जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीज़र" बीमारी के कारण सेवा से हटा दिए गए, जिसे 20% से कम विकलांगता माना गया। उनकी विकलांगता पेंशन की याचिका को पहले सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था।

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उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती के समय वह पूरी तरह स्वस्थ थे और यह बीमारी 1988 में सियाचिन ग्लेशियर में उच्च ऊंचाई पर तैनाती के कारण हुई। कोर्ट ने जोर दिया कि यह सेना की जिम्मेदारी है कि वह साबित करे कि बीमारी का कारण सैन्य सेवा नहीं था।

"यदि भर्ती के समय किसी बीमारी का कोई उल्लेख नहीं है, तो यह माना जाएगा कि बीमारी सेवा के दौरान हुई,"
कोर्ट ने कहा।

कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजबीर सिंह और धरमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सेवा से हटाए जाने वाली विकलांगता को सेवा से जुड़ी और कम से कम 20% मानी जाएगी।

"सशस्त्र बलों का मनोबल पूर्ण सुरक्षा मांगता है। यदि किसी चोट के कारण सेवा समाप्त हो जाए और कोई मुआवजा न मिले, तो मनोबल पर असर पड़ेगा,"
निर्णय में कहा गया।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार, जो विकलांगता सेवा समाप्ति का कारण बनती है, उसे 20% से कम नहीं माना जा सकता और इससे सैनिक को 50% विकलांगता पेंशन का अधिकार बनता है।

अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को 1 जनवरी 1996 से आजीवन 50% विकलांगता पेंशन दे, साथ ही बकाया राशि पर सालाना 6% ब्याज सहित तीन महीने के भीतर भुगतान करे।

"कानून अब स्पष्ट है। यदि भर्ती के समय बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसे सेवा से जुड़ा माना जाएगा। इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह नियोक्ता की है,"
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला।

उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए-हिमांशु गुप्ता, वकील; मनोज सी मिश्रा एओआर; प्रतिवादी के लिए- डॉ एन विसाकामूर्ति, एओआर।

केस: बिजेंदर सिंह बनाम भारत संघ

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