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वनेता पटनायक यौन उत्पीड़न मामले में समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कुलपति के बायोडाटा में टिप्पणी का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने वनेता पटनायक की यौन उत्पीड़न अपील समय सीमा से बाहर मानते हुए खारिज की, कुलपति के बायोडाटा में आरोप दर्ज करने का आदेश।

Vivek G.
वनेता पटनायक यौन उत्पीड़न मामले में समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कुलपति के बायोडाटा में टिप्पणी का आदेश

कार्यस्थल पर उत्पीड़न से जुड़े एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिकल साइंसेज (NUJS) की फैकल्टी सदस्य वनेता पटनायक की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कुलपति डॉ. निर्मल कांति चक्रवर्ती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि अंतिम कथित घटना के महीनों बाद दर्ज की गई शिकायत समय सीमा से बाहर है।

पृष्ठभूमि

पटनायक ने आरोप लगाया कि कुलपति ने 2019 से ही अवांछित नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें अप्रैल 2023 की एक घटना भी शामिल है जब उन्होंने उन्हें रिसॉर्ट जाने का दबाव डाला। उनका कहना है कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उन्हें एक अहम डायरेक्टर पद से हटा दिया गया और फंडिंग जांच का सामना करना पड़ा। लेकिन उनका औपचारिक शिकायत पत्र 26 दिसंबर 2023 को दाखिल हुआ—जो यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा (POSH) कानून में तय तीन माह (और अधिकतम छह माह की बढ़ी अवधि) की समय सीमा से काफी देर बाद था।

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शुरुआत में, स्थानीय शिकायत समिति ने मामला समय सीमा से बाहर मानकर खारिज कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इसे फिर से सुनने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि अप्रैल 2023 के बाद भी शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहा। मगर डिवीजन बेंच ने बाद में यह आदेश पलट दिया और कहा कि बाद की प्रशासनिक कार्रवाइयाँ सामूहिक निर्णय थे, जिनका यौन उत्पीड़न से कोई लेना-देना नहीं है।

न्यायालय के अवलोकन

“अप्रैल 2023 का कथित उत्पीड़न स्वयं में पूर्ण कृत्य था और उसके बाद जारी नहीं रहा,” पीठ ने कहा। अदालत ने साफ किया कि किसी पद से हटाना या वित्तीय जांच “प्रशासनिक प्रकृति की है और इससे लिंग आधारित शत्रुतापूर्ण वातावरण नहीं बनता।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि समय सीमा का मुद्दा अक्सर तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न होता है, लेकिन “जहां शिकायत स्पष्ट रूप से समय से बाहर हो, उसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है।” अदालत ने “निरंतर गलत” और “बार-बार होने वाले गलत” के बीच स्पष्ट रेखा खींची और कहा कि अगस्त 2023 की घटनाओं का पहले के यौन उत्पीड़न आरोपों से कोई सीधा संबंध नहीं है।

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फैसला

अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि शिकायत समय सीमा से बाहर है। फिर भी कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी जोड़ी: “गलत करने वाले को माफ करना उचित है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए।” अदालत ने निर्देश दिया कि डॉ. चक्रवर्ती के पेशेवर बायोडाटा में कथित उत्पीड़न की जानकारी दर्ज की जाए, ताकि “गलत करने वाले को हमेशा इसका सामना करना पड़े,” भले ही आगे कोई कानूनी कार्रवाई न हो।

केस का शीर्षक: वनीता पटनायक बनाम निर्मल कांति चक्रवर्ती एवं अन्य

अपील संख्या: सिविल अपील (विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17936/2025 से उत्पन्न)

निर्णय तिथि: 12 सितंबर 2025

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