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भाजपा मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

भाजपा मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

Vivek G.
भाजपा मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस स्वतः संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी विवादित टिप्पणी के आधार पर जारी किया गया था, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं।

कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देकर प्रमुखता हासिल की थी। हालांकि, विजय शाह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, "जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे... हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई।"

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"उच्च न्यायालय ने शाह की टिप्पणियों को 'अपमानजनक' और 'गटर की भाषा' करार दिया, यह कहते हुए कि ये न केवल कर्नल कुरैशी को बल्कि पूरे सशस्त्र बलों का अपमान करती हैं।"

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह की टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए उन्हें "अपमानजनक," "खतरनाक," और "गटर की भाषा" करार दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियाँ केवल एक अधिकारी को निशाना बनाने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने पूरे सशस्त्र बलों की गरिमा को कम किया।

अदालत ने यह भी देखा कि शाह की टिप्पणियाँ एक भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं, जिसमें यह संदेश जाता है कि एक व्यक्ति की भारत के प्रति निस्वार्थ सेवा को केवल उसके धार्मिक पहचान के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस तरह की सोच विशेष रूप से खतरनाक है, खासकर जब इसे मुस्लिम समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति पर लागू किया जाए।

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"उच्च न्यायालय ने कहा कि शाह की टिप्पणियाँ यह धारणा फैला सकती हैं कि किसी व्यक्ति की सर्वोच्च सेवा को केवल धार्मिक पहचान के कारण नजरअंदाज किया जा सकता है।"

इन टिप्पणियों पर संज्ञान लेते हुए, उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करें। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि इस आदेश का पालन न करने पर अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी।

अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए, मध्य प्रदेश पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की।

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इस आदेश को चुनौती देते हुए, विजय शाह ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ राहत मांगी है। उनकी याचिका से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायिक शक्तियों और सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ आलोचना की सीमाओं पर सवाल उठने की उम्मीद है, विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में।

केस का शीर्षक: कुंवर विजय शाह बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, डायरी संख्या - 27093/2025

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