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बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादास्पद नियमों की अनदेखी के बाद लंबित जीएसटी रिफंड नोटिस को रद्द कर दिया

हिकाल लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य - बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हिकाल लिमिटेड के खिलाफ लंबित जीएसटी रिफंड नोटिस को रद्द कर दिया, नियम 89(4बी) और 96(10) की चूक से कार्यवाही समाप्त हो गई।

Shivam Y.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवादास्पद नियमों की अनदेखी के बाद लंबित जीएसटी रिफंड नोटिस को रद्द कर दिया

निर्यातकों और रसायन निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि सीजीएसटी नियमों के अब हटाए गए नियम 89 (4 बी) और 96 (10) के तहत कारण बताओ नोटिस और रिफंड वसूली की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।

अंग्रेज़ी में पढ़ें

न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पी. पूनीवाला की खंडपीठ की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में हुई, जहाँ हिकल लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका सहित कई याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया।

पृष्ठभूमि

मुंबई स्थित हिकल लिमिटेड, जो स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का कारोबार करता है, ने टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिसों को चुनौती दी थी। विवाद उन सरकारी नियमों पर केंद्रित था, जो ड्यूटी-फ्री कच्चे माल आयात करने वाले निर्यातकों के लिए जीएसटी रिफंड पर रोक लगाते थे।

ये नियम - जिन्हें मूल रूप से डबल बेनिफिट रोकने के लिए जोड़ा गया था - निर्यातकों द्वारा लंबे समय से आलोचना के घेरे में रहे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये नियम न केवल मनमाने थे बल्कि असंवैधानिक भी। वरिष्ठ वकील श्री श्रीधरन ने दलील दी,

"जब सरकार ने खुद ही अक्टूबर 2024 में बिना किसी 'सेविंग क्लॉज' के इन नियमों को हटा दिया, तो अधूरी कार्यवाहियां कैसे जारी रह सकती हैं?"

उन्होंने गुजरात और उत्तराखंड हाईकोर्ट के समान फैसलों का भी हवाला दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें धैर्यपूर्वक सुनीं। याचिकाकर्ताओं का जोर था कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार हटाए गए नियम ऐसे माने जाते हैं जैसे वे कभी अस्तित्व में ही न थे, सिवाय उन मामलों के जहां विवाद पहले ही निपट चुका हो।

न्यायाधीशों ने इस तर्क को ध्यान से लिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले के मामलों का उल्लेख करते हुए बेंच ने कहा:

"वे लेन-देन जिन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, उन्हें बंद और निष्कर्षित नहीं माना जा सकता। राज्य उन नियमों के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता, जो अब अस्तित्व में ही नहीं हैं।"

सरकार की ओर से दलील दी गई कि जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 6 के तहत हटाए गए नियमों के बावजूद कार्यवाही बची रहनी चाहिए। लेकिन बेंच आश्वस्त नहीं हुआ। उसने इंगित किया कि अक्टूबर 2024 की अधिसूचना में कोई स्पष्ट 'सेविंग क्लॉज' नहीं था और यदि विधायिका चाहती तो इसे आसानी से शामिल कर सकती थी hikal-limited-622814।

फैसला

अंततः बेंच ने आदेश दिया कि केवल नियम 89(4B) और 96(10) पर आधारित सभी लंबित शो-कॉज नोटिस और रिकवरी कार्यवाहियां रद्द की जाती हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया कि केवल वे कार्यवाहियां जो हटाए जाने की तारीख से पहले अंतिम आदेश तक पहुंच चुकी थीं, वे प्रभावित नहीं होंगी।

कोर्ट ने कहा,

"नियम का हटना इन कार्यवाहियों की नींव को ही मिटा देता है।" साथ ही यह भी निर्देश दिया कि पहले से की गई किसी भी वसूली को इस फैसले की रोशनी में दोबारा विचार करना होगा।

इस प्रकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने अन्य हाईकोर्ट्स की ही राह अपनाते हुए राजस्व विभाग के पुराने रिफंड विवादों को जारी रखने के प्रयासों पर पूरी तरह रोक लगा दी।

केस का शीर्षक:- Hikal Limited vs Union of India & Ors.

केस संख्या:- Writ Petition No. 78 of 2025

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