बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चली एक शांत लेकिन भावनात्मक रूप से भारी सुनवाई के बाद, वर्षों पुराने वैवाहिक विवाद को आखिरकार विराम मिला। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक की डिक्री को बरकरार रखते हुए पत्नी को मिलने वाले आर्थिक सहारे के मुद्दे पर भी स्पष्ट निर्देश दिए। यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेज़ों और पक्षकारों की व्यक्तिगत गवाही पर आधारित था, जिसमें मानसिक क्रूरता, मेडिकल तथ्यों को छिपाने और निसंतान दांपत्य जीवन से जुड़े तनावों पर विस्तार से बहस हुई।
पृष्ठभूमि
दोनों पक्षों का विवाह जून 2015 में खैरागढ़ में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। कुछ ही समय बाद रिश्तों में खटास आ गई। पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए मानसिक क्रूरता और पत्नी की संतान उत्पन्न करने की क्षमता से जुड़े अहम मेडिकल तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया।
पति का कहना था कि बाद में उसे पता चला कि पत्नी विवाह से कई साल पहले से मासिक धर्म संबंधी समस्या से जूझ रही थी, जिसकी जानकारी उसे पहले नहीं दी गई। उसके अनुसार पारिवारिक जिम्मेदारियों, आर्थिक विवादों और माता-पिता के साथ कथित दुर्व्यवहार ने हालात और बिगाड़ दिए।
वहीं पत्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उसने कहा कि उसने कोई भी मेडिकल तथ्य नहीं छिपाया और उसे बार-बार “बांझ” कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पत्नी का दावा था कि उसकी मेडिकल समस्या अस्थायी और इलाज योग्य थी और ससुराल में उसी के साथ क्रूरता की गई।
कवर्धा फैमिली कोर्ट ने अंततः पति के पक्ष को स्वीकार करते हुए मार्च 2022 में तलाक की डिक्री पारित की, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और जिरह के बयानों का बारीकी से अवलोकन किया। अदालत ने नोट किया कि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि वे वर्ष 2016 से अलग रह रहे हैं।
महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने यह भी पाया कि कई मेडिकल दस्तावेज़ पेश किए गए, लेकिन किसी डॉक्टर को यह साबित करने के लिए गवाही के रूप में पेश नहीं किया गया कि पत्नी स्थायी रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। इसके बावजूद, पीठ ने यह माना कि लगातार विवाद और अविश्वास के कारण विवाह पूरी तरह टूट चुका है।
पीठ ने टिप्पणी की, “फैमिली कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया है,” और यह भी कहा कि निचली अदालत के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधता या गंभीर त्रुटि नहीं पाई गई। हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के निष्कर्ष में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।
निर्णय
तलाक के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने स्थायी गुज़ारा भत्ता के प्रश्न पर विचार किया। दोनों पक्षों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने पति को ₹5 लाख की एकमुश्त राशि पत्नी को देने का आदेश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि पत्नी के सभी पूर्व और भविष्य के दावों का पूर्ण और अंतिम निपटारा मानी जाएगी, और इसे चार महीने के भीतर अदा किया जाना होगा। इसी निर्देश के साथ अपील का निस्तारण करते हुए डिक्री तैयार करने का आदेश दिया गया।
Case Title: [Appellant Wife] vs. [Respondent Husband]
Case No.: FA (MAT) No. 63 of 2022
Case Type: First Appeal (Matrimonial) – Divorce & Permanent Alimony
Decision Date: 09 December 2025
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