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दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़े रतन लाल हत्याकांड में मोहम्मद खालिद की बरी करने की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या मामले में आरोपी मोहम्मद खालिद की डिस्चार्ज याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों से जुड़े रतन लाल हत्याकांड में मोहम्मद खालिद की बरी करने की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद खालिद द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। यह याचिका उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देती है।

यह मामला न्यायमूर्ति शालिंदर कौर के समक्ष पेश हुआ, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक (SPP) आशीष दत्ता और अधिवक्ता मयंक उपस्थित हुए, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से आरएचए सिकंदर, मोहम्मद हसन, और हीमा ने पेशी दी।

“उत्तर दाखिल किया जाए, अगली सुनवाई से पहले, और इसकी एक प्रति प्रतिपक्ष को अग्रिम रूप से दी जाए,” कोर्ट ने कहा।

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खालिद की याचिका 22 नवंबर 2024 को उत्तर-पूर्वी जिला दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र वाद संख्या 119/2020 (राज्य बनाम मोहम्मद सलीम खान व अन्य) में पारित आदेश को चुनौती देती है। इस आदेश में उन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 और अन्य अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप तय किए गए थे, जिनमें शामिल हैं:

आईपीसी की धाराएं: 148, 186, 188, 302, 323, 325, 332, 333, 353, 427, 435, 307, 308, 395

सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से संरक्षण अधिनियम, 1984: धारा 4

शस्त्र अधिनियम: धाराएं 25, 27, 54, 59

साथ ही आईपीसी की धाराएं 120बी और 149 के तहत आपराधिक साजिश और गैरकानूनी जमाव

“यह मान भी लिया जाए कि सभी आरोप और धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत दर्ज गवाहों के बयान सही हैं, तब भी याचिकाकर्ता पर किसी भी प्रकार की आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती,” खालिद की याचिका में कहा गया है।

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एफआईआर संख्या 60/2020, जो दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, में कहा गया कि दोपहर 1 बजे के आसपास, डंडों, बेसबॉल बैट, लोहे की रॉड और पत्थरों से लैस प्रदर्शनकारियों ने वज़ीराबाद रोड पर एकत्र होकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की और हिंसक हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल और आंसू गैस के गोले छोड़े गए।

कांस्टेबल के बयान के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया, जिसमें उन्हें स्वयं अपने दाहिने हाथ और कोहनी पर चोट आई।

“प्रदर्शनकारियों ने डीसीपी शाहदरा, एसीपी गोकलपुरी और हेड कांस्टेबल रतन लाल पर हमला किया, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए,” बयान में कहा गया।

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सभी घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां यह पाया गया कि रतन लाल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और डीसीपी शाहदरा बेहोश थे तथा उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई थीं।

खालिद को जून 2023 में पांचवीं पूरक चार्जशीट में नामजद किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सितंबर 2023 में जमानत मिल गई थी। अब उन्होंने याचिका में यह तर्क दिया है कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और न ही कोई ऐसा सामग्री रिकॉर्ड पर है जिससे उनके खिलाफ गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो।

अभियोजन पक्ष ने याचिका की बरकरार रहने की वैधता पर बहस करने का अधिकार सुरक्षित रखा है और कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले उसका जवाब दाखिल किया जाए।

शीर्षक: मोहम्मद खालिद बनाम दिल्ली राज्य सरकार

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