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बिना सर्टिफिकेट फिल्म रिलीज पर रोक: मद्रास हाईकोर्ट ने CBFC की अपील पर सिंगल जज के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने CBFC की अपील पर फिल्म सर्टिफिकेशन विवाद में सिंगल जज के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई, बिना सर्टिफिकेट रिलीज पर सख्त टिप्पणी।

Vivek G.
बिना सर्टिफिकेट फिल्म रिलीज पर रोक: मद्रास हाईकोर्ट ने CBFC की अपील पर सिंगल जज के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

फिल्म रिलीज की तारीख नज़दीक हो और सेंसर सर्टिफिकेट अभी अधूरा-ऐसे वक्त में न्यायिक आदेशों की रफ्तार अक्सर निर्णायक हो जाती है। मद्रास हाईकोर्ट में शुक्रवार को ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की अपील पर खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद एक आगामी फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर शुरू हुआ। फिल्म निर्माता KVN प्रोडक्शंस LLP ने सर्टिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 6 जनवरी 2026 को दायर याचिका पर सिंगल जज ने तात्कालिकता को देखते हुए आदेश पारित किया।

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हालांकि, CBFC का कहना था कि उन्हें जवाब दाख़िल करने का समुचित अवसर ही नहीं मिला। रिकॉर्ड के मुताबिक, याचिका 6 जनवरी को दाख़िल हुई और अगले ही दिन मुख्य मामले पर सुनवाई हो गई।

कोर्ट की सुनवाई और प्रमुख आपत्तियां

मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने CBFC की आपत्तियों पर विस्तार से सुनवाई की।
CBFC की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि-

“अपीलकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और जिस आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी, उसे भी रद्द कर दिया गया।”

पीठ ने इस तथ्य को भी नोट किया कि सिंगल जज के समक्ष मूल याचिका में सर्टियोरारी की मांग नहीं थी, फिर भी एक प्रशासनिक आदेश को निरस्त कर दिया गया।

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निर्माता पक्ष ने यह कहते हुए तात्कालिकता पर ज़ोर दिया कि फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ के लिए निर्धारित थी।
लेकिन अदालत इस तर्क से सहमत नहीं हुई। पीठ ने स्पष्ट कहा-

“रिकॉर्ड पर यह स्वीकार तथ्य है कि अभी तक फिल्म के पक्ष में कोई प्रमाणन जारी नहीं हुआ था।”

अदालत के अनुसार, बिना वैध सर्टिफिकेट रिलीज़ की आशंका अपने आप में अंतरिम राहत का आधार नहीं बन सकती।

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अदालत का फैसला

इन परिस्थितियों में खंडपीठ ने सिंगल जज के आदेश के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

मामले को पक्षकारों की सहमति से 20 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

Case Title: Central Board of Film Certification vs KVN Productions LLP

Case No.: C.M.P. No. 821 of 2026 in W.A. No. 94 of 2026

Case Type: Writ Appeal (Interim Stay)

Decision Date: 09 January 2026

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