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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोप का हवाला देते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की अंतरिम भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने साथी के बलात्कार के दोषी ठहराए जाने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, तथा नाबालिग बच्चे के लिए भरण-पोषण को बरकरार रखा। - मूर्ति देवी एवं अन्य बनाम बलकार सिंह

Shivam Y.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोप का हवाला देते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की अंतरिम भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी

जम्मू स्थित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने उस व्यक्ति से अंतरिम गुजारा भत्ता मांगा था जिसके साथ उसने दावा किया था कि वह लिव-इन रिलेशनशिप में थी। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब महिला की शिकायत पर उस व्यक्ति को बलात्कार का दोषी ठहराया गया, तो गुजारा भत्ता पाने के लिए उनके रिश्ते को कानूनी तौर पर पति-पत्नी का रिश्ता नहीं माना जा सकता।

पृष्ठभूमि

यह मामला कठुआ ज़िले से शुरू हुआ, जहाँ ट्रायल मजिस्ट्रेट ने 2017 में महिला (याचिकाकर्ता संख्या 1) के लिए ₹2,000 प्रति माह और उसके नाबालिग बच्चे (याचिकाकर्ता संख्या 2) के लिए ₹1,000 प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। बाद में, 2021 में, प्रधान सत्र न्यायाधीश ने आदेश में संशोधन करते हुए महिला के लिए भरण-पोषण राशि को रद्द कर दिया, लेकिन बच्चे के लिए इसे बरकरार रखा।

महिला ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में इस संशोधन को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह आदेश कानून के विपरीत है और इसमें लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों की अनदेखी की गई है।

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उनके वकील ने चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा और अन्य फैसलों का हवाला दिया, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि धारा 125 सीआरपीसी एक सामाजिक न्याय प्रावधान है जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को अभाव से बचाना है, यहाँ तक कि विवाह जैसे दीर्घकालिक संबंधों में रहने वालों को भी लाभ प्रदान करना है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह लगभग एक दशक से उस व्यक्ति के साथ रह रही थी, 2016 में एक बच्चे को जन्म दिया था, और इसलिए औपचारिक विवाह न होने के बावजूद वह भरण-पोषण पाने की हकदार है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले की विशिष्ट प्रकृति पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया।

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न्यायालय ने टिप्पणी की,

"पति-पत्नी के बीच का रिश्ता दोनों पक्षों पर साथ रहने और साथ रहने का दायित्व डालता है। लेकिन अगर महिला ने पुरुष के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है और उसे साबित भी कर दिया है, तो पति-पत्नी का ऐसा बंधन कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता।"

न्यायाधीश ने तर्क दिया कि यदि दोनों पक्ष वास्तव में पति-पत्नी के रूप में सहवास कर रहे हैं, तो सहमति से किया गया अंतरंग संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा। धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के तथ्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस व्यवस्था को वैध या यहाँ तक कि वास्तविक वैवाहिक संबंध भी नहीं माना जा सकता।

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यह भी देखा गया कि हालाँकि अदालतों ने महिलाओं को अभावग्रस्तता से बचाने के लिए भरण-पोषण कानून में "पत्नी" की परिभाषा को व्यापक बनाया है, लेकिन यह सिद्धांत उन स्थितियों पर लागू नहीं हो सकता जहाँ उसी संबंध को न्यायिक रूप से गैर-सहमति और आपराधिक माना गया हो।

निर्णय

उच्च न्यायालय ने कठुआ के प्रधान सत्र न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन उसके नाबालिग बच्चे को भरण-पोषण जारी रखने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति कौल ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुनरीक्षण न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में "कोई अवैधता या अनियमितता" नहीं की।

परिणामस्वरूप, महिला की याचिका खारिज कर दी गई और उसके अंतरिम भरण-पोषण के दावे को अस्वीकार करने वाले आदेश की पुष्टि की गई। हालाँकि, बच्चे का ₹1,000 मासिक भरण-पोषण का अधिकार सुरक्षित है।

Case Title: Murti Devi & Anr. vs. Balkar Singh

Date of Decision: 16 September 2025

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