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सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से लंबित चार आपराधिक अपीलों पर सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, झारखंड हाईकोर्ट ने चार लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया, जिसमें तीन दोषियों को बरी कर दिया गया और चौथे मामले में विभाजित निर्णय दिया गया।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से लंबित चार आपराधिक अपीलों पर सुनाया फैसला

हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने चार आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया, जो लगभग तीन साल से लंबित थीं। यह अहम कदम सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आया, जिसने इन फैसलों में देरी का संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीन दोषियों को बरी कर दिया गया, जबकि चौथे मामले में विभाजित निर्णय हुआ और सभी चार दोषियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।

ये दोषी, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से संबंधित थे, बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल, होटवार, रांची में सजा काट रहे थे। तीन दोषियों को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जबकि एक को बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था। दोषियों ने झारखंड हाईकोर्ट में लगभग दो-तीन साल पहले अपील दायर की थी, लेकिन फैसले की घोषणा नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की।

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"संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 'त्वरित न्याय का अधिकार' भी शामिल करता है।" – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की नोटिस और झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से स्थिति रिपोर्ट की मांग के बाद, हाईकोर्ट ने फैसले सुनाए। लेकिन तत्काल रिहाई के आदेश के बावजूद, केवल एक दोषी को तुरंत रिहा किया गया, जबकि अन्य तीन जेल में ही रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता फौजिया शकील ने सुप्रीम कोर्ट को इस देरी की जानकारी दी, लेकिन इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एनके सिंह शामिल थे, ने पूछा कि क्या देरी फैसले अपलोड न होने के कारण हुई। हालांकि, वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हुआ। राज्य के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा, और अदालत ने राज्य को अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए दोपहर 2 बजे का समय दिया।

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दोपहर 2 बजे तक सभी चार दोषियों को रिहा कर दिया गया। राज्य के वकील ने बताया कि तीन दोषियों के मामले में देरी रिहाई आदेश जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचने के कारण हुई। अधिवक्ता शकील ने अदालत का धन्यवाद किया और यह भी बताया कि पिछले आदेश में झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को 10 अन्य समान स्थिति वाले दोषियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।

"इन मुद्दों की महत्वपूर्णता को देखते हुए, अदालत कानूनी न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है।" – सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाने में देरी पर चिंता भी व्यक्त की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया कि वे उन मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जहां फैसले सुरक्षित रखे गए लेकिन 31 जनवरी, 2025 तक सुनाए नहीं गए। इसका उद्देश्य त्वरित न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करना है।

केस का शीर्षक: पीला पाहन@ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) संख्या 169/2025

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