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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राजकुमार राव के खिलाफ भगवान शिव चित्रण वाले एफआईआर मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

राजकुमार यादव @ राज कुमार यादव @ राजकुमार राव बनाम पंजाब राज्य और अन्य - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भगवान शिव की भूमिका को लेकर राजकुमार राव के खिलाफ एफआईआर में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, अगली सुनवाई 10 दिसंबर, 2025 को होगी।

Shivam Y.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राजकुमार राव के खिलाफ भगवान शिव चित्रण वाले एफआईआर मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। राव पर 2017 की फिल्म बहन होगी तेरी में उनकी भूमिका को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। यह मामला, जो धार्मिक भावनाएँ आहत करने के आरोपों में उलझा है, एक बार फिर सिनेमाई स्वतंत्रता और जनसंवेदनशीलता के बीच की बारीक रेखा को सामने लाता है।

पृष्ठभूमि

विवाद अप्रैल 2017 का है जब जालंधर में फिल्म के निर्माताओं और राजकुमार राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ईशांत शर्मा ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने फिल्म में भगवान शिव को हास्यास्पद और अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किया। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 295-A (धार्मिक भावनाएँ आहत करना), 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज हुई।

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शिकायतकर्ता के अनुसार, फिल्म में मोटरसाइकिल पर भगवान शिव के रूप में राव का चित्रण हिंदू आस्थाओं, विशेषकर शिवभक्तों का अपमान है।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने दलील दी कि आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि फिल्म को पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से मंजूरी मिल चुकी है।

"सीबीएफसी वह वैधानिक संस्था है जिसे यह तय करने का अधिकार है कि किसी फिल्म की सामग्री आपत्तिजनक है या नहीं। जब एक बार वे फिल्म को प्रमाणित कर देते हैं तो किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता," अधिवक्ता ने कहा।

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उन्होंने आगे कहा कि राव का अभिनय कलात्मक अभिव्यक्ति के दायरे में आता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में संरक्षित किया गया है।

"हो सकता है कि यह प्रस्तुति सबको पसंद न आए, पर इसका मतलब यह नहीं कि धार्मिक अपमान की मंशा थी। किसी अभिनेता पर उसकी भूमिका के लिए मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है," वकील ने ज़ोर दिया।

न्यायमूर्ति यशवीर सिंह राठौर की पीठ ने इन दलीलों को रिकॉर्ड किया और राज्य का पक्ष भी सुना। पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता जनसंवेदनशीलता से ऊपर नहीं हो सकती।

"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। भगवान शिव को हास्य रूप में दिखाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाएँ आहत हुई हैं। ऐसे चित्रणों पर कानूनी जांच ज़रूरी है," राज्य ने दलील दी।

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बचाव पक्ष ने अपने तर्कों में सर्वोच्च न्यायालय का रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1957) और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का मामला उद्धृत किया, जहाँ अदालतों ने अभिव्यक्ति और आस्था के बीच संतुलन पर विचार किया था।

निर्णय

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तुरंत याचिका खारिज नहीं की बल्कि शिकायतकर्ता को नया नोटिस जारी किया। महत्वपूर्ण रूप से, न्यायमूर्ति राठौर ने आदेश दिया कि राजकुमार राव के खिलाफ निचली अदालत की सभी कार्यवाहियाँ अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगी।

अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2025 को होगी। इस अंतरिम राहत के साथ अभिनेता को कुछ समय मिल गया है, हालांकि बड़ा सवाल-फिल्मों में देवताओं का चित्रण किस सीमा तक कानूनी दायरे में स्वीकार्य है - आने वाले महीनों में तय होना बाकी है।

केस का शीर्षक: राजकुमार यादव @ राज कुमार यादव @ राजकुमार राव बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य

केस संख्या: CRM-M-39247/2025

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