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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, महिला की मानसिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति को माना आधार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 वर्षीय महिला को 25 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी, उसके साथी द्वारा सहयोग देने की सहमति के बाद। कोर्ट ने प्रजनन स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी।

Shivam Y.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, महिला की मानसिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति को माना आधार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 वर्षीय अविवाहित महिला को 25 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी, यह मानते हुए कि वह मानसिक पीड़ा और पारिवारिक तथा साथी के सहयोग की कमी से जूझ रही है।

महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) एक्ट, 1971 के तहत कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उसने बताया कि गर्भावस्था एक सहमति संबंध के दौरान गर्भनिरोधक विफल होने के कारण हुई थी, जो अब समाप्त हो चुका है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और डॉ. नीला गोकले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला "अपनी परिस्थितियों और अपने साथी की असहयोगिता के कारण अकेली छोड़ दी गई है।"

“याचिकाकर्ता, 31 वर्षीय महिला, अपनी परिस्थितियों और अपने साथी द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग से इनकार किए जाने के कारण अकेली छोड़ दी गई है… वह सामाजिक कलंक और अपने माता-पिता से डरती है, जो इस स्थिति में उसका साथ नहीं दे सकते,” कोर्ट ने आदेश में कहा।

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कोर्ट के निर्देश पर महिला के साथी को प्रतिवादी क्रमांक 6 बनाया गया और वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने महिला का सहयोग करने की इच्छा जताई और ₹1,00,000 की राशि चिकित्सा और कानूनी खर्च के लिए देने की पेशकश की तथा साथ अस्पताल जाने की सहमति भी दी।

“उसने परिपक्वता दिखाई और जिम्मेदारी स्वीकार की। उसने आश्वासन दिया कि यदि याचिकाकर्ता चाहें, तो वह अस्पताल में उनके साथ रहेगा और इस पूरी प्रक्रिया में उनका साथ देगा,” न्यायाधीशों ने कहा।

याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने कुछ महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी और गर्भावस्था की जानकारी मिलने के बाद वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई। उसने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया और सामाजिक व मानसिक तनाव का सामना किया। कोर्ट को यह स्पष्ट हुआ कि उसने पूरी स्वतंत्रता और इच्छा से गर्भावस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है।

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जे.जे. अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड ने महिला की जांच की, जिसमें कोई भ्रूणीय विकृति नहीं पाई गई, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को गंभीर माना गया। बोर्ड ने उसे प्रक्रिया के लिए उपयुक्त बताया और गर्भपात को ऐसे अस्पताल में कराने की सिफारिश की जहां भ्रूण का हृदयगति रोकने की सुविधा उपलब्ध हो। कोर्ट ने उसे 20 जून 2025 को जे.जे. अस्पताल में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया, जहां से उसे एन.एम. वाडिया अस्पताल स्थानांतरित किया जाएगा।

“हमें यह संतोषजनक लगा कि गर्भावस्था जारी रहने से याचिकाकर्ता की पहले से ही व्यथित मानसिक स्थिति और अधिक प्रभावित होगी। अतः इस विशेष परिस्थिति में, हम उसे चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति देते हैं,” कोर्ट ने आदेश में कहा।

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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि गर्भवती महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और उसके प्रजनन निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए।

“गर्भपात का अधिकार गरिमा, स्वायत्तता और प्रजनन विकल्प का अधिकार है… यह निर्णय एक अत्यंत निजी विषय है,” कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उद्धृत करते हुए कहा।

अंत में, कोर्ट ने चिकित्सा रिपोर्ट और सभी तथ्यों पर विचार कर महिला को प्रक्रिया की अनुमति दी और 23 जून 2025 को अनुपालन रिपोर्टिंग के लिए मामला सूचीबद्ध किया।

मामले का नाम: ABC बनाम महाराष्ट्र राज्य (रिट याचिका 7491/2025)

वकील: निकिता राजे (याचिकाकर्ता के लिए), मोनाली ठाकुर (राज्य की ओर से एजीपी)

संबंधित अस्पताल: जे.जे. अस्पताल एवं एनएम वाडिया अस्पताल, मुंबई

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