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दिल्ली हाईकोर्ट ने कानूनी कार्यवाही के बीच राजपाल यादव को फिल्म प्रमोशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को ऑस्ट्रेलिया में फिल्म प्रचार के लिए यात्रा करने की अनुमति दी, जबकि उनके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मामला लंबित है। कोर्ट ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कानूनी कार्यवाही के बीच राजपाल यादव को फिल्म प्रमोशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति दी

24 जून 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल नौरंग यादव को 27 जून से 5 जुलाई 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अपनी आगामी फिल्म “मेरा काले रंग दा यार” के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी।

यह अनुमति वैकेंसीन जज न्यायमूर्ति राजनीश कुमार गुप्ता ने दी, जिन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि यादव को ब्लैक एंड व्हाइट मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फिल्म प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है।

“आवेदक/याचिकाकर्ता नंबर 1 को 1 लाख रुपये की एफडीआर अदालत की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी।”
— न्यायमूर्ति राजनीश कुमार गुप्ता, दिल्ली हाईकोर्ट

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कोर्ट ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखीं:

  • 1 लाख रुपये की एफडीआर कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी।
  • यात्रा के दौरान मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू रखना आवश्यक है।
  • यह संपर्क विवरण जांच अधिकारी को भी सूचित किया जाना चाहिए।
  • उनका पासपोर्ट, जो वर्तमान में ट्रायल कोर्ट में जमा है, अस्थायी रूप से रिलीज किया जाएगा और भारत वापसी के बाद दोबारा जमा करना अनिवार्य होगा।

“याचिकाकर्ता नंबर 1 का पासपोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट में जमा है, उसे रिलीज किया जाए बशर्ते कि उसे वापसी पर दोबारा जमा किया जाए।”
— दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश दिनांक 23 जून 2025

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यह यात्रा अनुमति उस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का हिस्सा है, जो राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए दायर की है। पहले कोर्ट ने यह माना था कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी नहीं हैं, और उन्हें शिकायतकर्ता कंपनी के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की सलाह भी दी गई थी।

“याचिकाकर्ता संख्या 2 को पहले ही विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है।”
— प्रतिवादी के वकील ने कोर्ट को सूचित किया

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कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि पहले भी राजपाल यादव को विदेश यात्रा की अनुमति दी जा चुकी है। आवेदन के साथ निमंत्रण पत्र और टिकटों की प्रतियां कोर्ट को सौंपी गई थीं, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार किया।

यह मामला अब 8 जुलाई 2025 को रोस्टर बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह आदेश डिजिटली साइन किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पोर्टल पर पुनः सत्यापित किया जा सकता है।

कानूनी प्रतिनिधित्व:

  • याचिकाकर्ता की ओर से: सीनियर एडवोकेट सुश्री नंदिता राव, श्री पीयूष सांघी व अन्य अधिवक्ताओं की टीम
  • प्रतिवादी की ओर से: एडवोकेट श्री अवनीत सिंह सिक्का

शीर्षक: एसएच. राजपाल नौरंग यादव और एएनआर बनाम एम/एस। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एएनआर

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