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उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवाह-बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी किया, कहा 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की की सहमति थी और नया कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता