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जॉली एलएलबी 3 की रिलीज़ से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 पायरेसी वेबसाइटों पर रोक लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 पायरेसी वेबसाइटों को ब्लॉक कर जोली एलएलबी 3 को 19 सितंबर की रिलीज़ से पहले लीक होने से बचाया।

Vivek G.
जॉली एलएलबी 3 की रिलीज़ से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 पायरेसी वेबसाइटों पर रोक लगाई

फिल्म की तय रिलीज़ से कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए 24 पायरेसी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इन वेबसाइटों पर आरोप है कि वे जल्द ही रिलीज़ होने वाली बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 को गैरकानूनी रूप से स्ट्रीम या डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा सकती हैं। जस्टिस तेजस कारिया ने 12 सितंबर 2025 को यह आदेश दिया, जब जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो फिल्म का निर्माता और अधिकार धारक है, की याचिका पर सुनवाई हुई।

पृष्ठभूमि

जियोस्टार इंडिया, जिसकी ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ चोपड़ा और उनकी टीम ने पक्ष रखा, ने अदालत को बताया कि उसके पास जोली एलएलबी 3 को 19 सितंबर को रिलीज़ करने और विश्व स्तर पर वितरित करने का विशेष अधिकार है। कंपनी ने वेगामूवीज़ और फिल्मीज़िला जैसी कई संदिग्ध वेबसाइटों की लंबी सूची पेश की, जो फिल्मों को रिलीज़ के कुछ घंटों में ही लीक करने के लिए कुख्यात हैं।

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वकीलों ने दलील दी, “ये प्लेटफॉर्म जियो-रेस्ट्रिक्टेड नहीं हैं और पूरे भारत में कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं,” और चेतावनी दी कि अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो “अपूरणीय वित्तीय नुकसान” होगा।

अदालत की टिप्पणियाँ

जस्टिस कारिया ने कहा कि पायरेसी एक “बार-बार उभरता खतरा” है और पहले दिए गए उन फैसलों का ज़िक्र किया जिसमें “डायनेमिक” इंजंक्शन (ऐसा आदेश जो नई उल्लंघनकारी साइटें सामने आने पर भी लागू हो) दिए गए थे। बेंच ने टिप्पणी की, “इन वेबसाइटों की पहुंच रोकने में किसी भी देरी से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है।” जज ने ज़ोर दिया कि कॉपीराइट सुरक्षा को तेज़ी से बदलती डिजिटल पायरेसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और उपाय “प्रभावी और त्वरित” होने चाहिए।

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फैसला

अदालत ने एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करते हुए 24 नामित वेबसाइटों को बिना अनुमति फिल्म की होस्टिंग या स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। डोमेन रजिस्ट्रार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया गया कि 72 घंटों के भीतर सूचीबद्ध डोमेन को ब्लॉक, डिसेबल और डीएक्टिवेट करें। सरकारी एजेंसियों, जैसे दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, को भी इंटरनेट प्रदाताओं को ब्लॉकिंग लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया। आदेश में जियोस्टार इंडिया को यह अधिकार भी दिया गया कि वह नए उल्लंघनकारी डोमेन की जानकारी वास्तविक समय में दे सके, जिन्हें अधिकारी बिना किसी नई सुनवाई का इंतजार किए तुरंत ब्लॉक करेंगे।

इस आदेश के साथ अदालत ने जोली एलएलबी 3 को रिलीज़ से पहले लीक होने से प्रभावी रूप से बचा लिया है, जबकि अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

मामला: जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम वेगामूवीज़ एवं अन्य

मामला संख्या: सीएस (कॉम) 977/2025

आदेश की तिथि: 12 सितंबर 2025

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