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ब्रेकिंग: पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को पीएम मोदी और दिवंगत मां का AI वीडियो हटाने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को पीएम मोदी और दिवंगत मां को दिखाने वाला एआई वीडियो हटाने का आदेश दिया, गरिमा और निजता का हवाला दिया।

Shivam Y.
ब्रेकिंग: पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को पीएम मोदी और दिवंगत मां का AI वीडियो हटाने का आदेश दिया

बुधवार को पटना हाईकोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को फटकार लगाते हुए अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाने वाले एआई-जनित वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाने का आदेश दे दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था।

पृष्ठभूमि

कांग्रेस की बिहार इकाई द्वारा साझा किया गया यह वीडियो एक काल्पनिक सपना दिखाता है, जिसमें हीराबेन अपने बेटे को उनकी नीतियों पर डांटती नजर आती हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विवेकानंद सिंह ने कहा कि यह वीडियो "अपमानजनक और भ्रामक" है, खासकर उस समय जब प्रधानमंत्री अपनी मां के लिए पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर रहे थे।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी दिवंगत पारिवारिक सदस्य को राजनीतिक हमले के लिए इस्तेमाल करना नैतिक सीमाओं का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा,

"गरिमा का अधिकार मृत्यु के बाद भी बना रहता है। दिवंगत मां को राजनीति में घसीटना अस्वीकार्य है," उन्होंने टिप्पणी की।

पीठ ने कांग्रेस को वीडियो हटाने का आदेश दिया और मेटा, गूगल तथा एक्स को इसके आगे प्रसार पर रोक लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस प्रमुख और कई प्राधिकरणों को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है।

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