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दिल्ली उच्च न्यायालय ने युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने पर बीएनएस 2023 के प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपेन्द्र नाथ दलई की वह याचिका खारिज की जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 से युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी सभा जैसे अपराध हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा – संसद को निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं।

Shivam Y.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने युद्ध छेड़ने और गैरकानूनी ढंग से एकत्र होने पर बीएनएस 2023 के प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस तरह के कार्य केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न्यायपालिका के नहीं।

“उन्मूलन केवल संशोधन अधिनियम बनाकर ही संभव है। यह संसद का कार्य है। हम संसद को ऐसा करने का निर्देश नहीं दे सकते, यह कानून निर्माण होगा। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता,” कोर्ट ने कहा।

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यह याचिका उपेन्द्र नाथ दलई द्वारा दायर की गई थी, जिसमें धारा 147 (युद्ध छेड़ना), धारा 158 (अपराधियों को शरण देना), धारा 189 (गैरकानूनी सभा), और धारा 197 (वैमनस्य फैलाना), जो अध्याय VII और XI में आते हैं, को हटाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इन धाराओं को लोकतंत्र विरोधी और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 21 का उल्लंघन बताया।

दलई की याचिका में कहा गया कि ये प्रावधान औपनिवेशिक कानूनों के समान हैं और सरकार द्वारा विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए दुरुपयोग किए जा रहे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या बैठक आयोजित करते हैं।

“सरकार चाहती है कि कोई उसके खिलाफ न बोले, और जो भी बोलता है, उसके खिलाफ गैरकानूनी सभा की धारा में FIR दर्ज कर दी जाती है,” याचिका में कहा गया।

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उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को दबाने का प्रयास कर रही है, जैसे ब्रिटिश शासन के दौरान होता था, जहाँ कानूनों का उद्देश्य विरोध की आवाज को कुचलना था।

“यहाँ कोई राजा नहीं है। सभी नागरिक राजा हैं। यहाँ संविधान के अनुसार हर पाँच साल में सरकार बनती है, जो नागरिकों को न्याय और व्यवस्था देती है,” दलई ने कहा।

याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार का विरोध करना या प्रदर्शन करना देशद्रोह नहीं हो सकता, और राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर बताया गया। दलई ने यह भी कहा कि सरकार ने सिर्फ नाम बदला है, लेकिन असल में राजद्रोह कानून अभी भी वैसा ही है।

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हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह इस प्रकार की राहत नहीं दे सकता क्योंकि यह उसका विधाननिर्माण क्षेत्र नहीं है।

“PIL में की गई प्रार्थनाओं को कोर्ट अपने रिट क्षेत्राधिकार में रहते हुए स्वीकार नहीं कर सकती,” पीठ ने कहा।

अतः याचिका खारिज कर दी गई और यह दोहराया गया कि संवैधानिक न्यायालय किसी भी प्रकार से विधान बनाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और संविधान में दिए गए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन अनिवार्य है।

मामले का शीर्षक: उपेन्द्र नाथ दलई बनाम भारत संघ

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