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पंजाब अपराधिक पुनरीक्षण मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा प्रदान की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 148 और 323 के तहत दोषी ठहराए गए चार याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा प्रदान की, जिसमें दंड के बजाय सुधार पर जोर दिया गया। कानूनी तर्क और शर्तों के बारे में जानें।

Abhijeet Singh
पंजाब अपराधिक पुनरीक्षण मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा प्रदान की

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की माननीया न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता-बलबीर सिंह उर्फ बलवीर सिंह, प्रेम सिंह उर्फ भिंदर सिंह, बिंदर सिंह उर्फ हरविंदर सिंह और काला सिंह उर्फ जगसीर सिंह-को 2019 में बुधलाड़ा के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया था। ये आरोप पंजाब के बरेटा पुलिस स्टेशन पर 27 अप्रैल, 2016 को दर्ज एफआईआर क्रमांक 23 से जुड़े थे। मानसा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उनकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर कीं।

कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपने तर्क को केवल परिवीक्षा प्रदान करने तक सीमित रखा, जिसमें उन्होंने दोषसिद्धि के बाद के साफ रिकॉर्ड और नौ साल तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया। राज्य के वकील ने इस सीमित प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

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कानूनी ढाँचा और न्यायिक तर्क

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए परिवीक्षा अधिनियम, 1958 और संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विस्तृत उल्लेख किया। विचार किए गए प्रमुख कानूनी सिद्धांतों में शामिल थे:

  • सुधारात्मक न्याय: न्यायालय ने जुगल किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1972) का हवाला दिया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला था कि युवा अपराधियों को कठोर अपराधियों में बदलने से रोका जाए।
  • सामाजिक कलंक: इशर दास बनाम पंजाब राज्य (1972) और अरविंद मोहन सिन्हा बनाम अमूल्य कुमार बिस्वास (1974) का संदर्भ देते हुए, न्यायालय ने बताया कि कैसे कारावास अक्सर सामाजिक विद्रोह को बढ़ावा देता है, बजाय अपराधियों को सुधारने के।

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"परिवीक्षा अधिनियम एक सुधारात्मक उपाय है. जिसका उद्देश्य नौसिखिए अपराधियों को पुनर्वासित करना है, जिन्हें कारावास की अपमानजनक स्थिति से बचाया जा सकता है।"
— अरविंद मोहन सिन्हा बनाम अमूल्य कुमार बिस्वास

न्यायालय ने परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 और 6 पर जोर दिया, जो मामूली अपराधों के लिए पहली बार अपराधियों को कारावास से बचाने के लिए उदार व्याख्या का आदेश देती हैं। इसने CrPCकी धारा 360 और 361 का भी उल्लेख किया, जो न्यायालयों को परिवीक्षा से इनकार करने के विशेष कारणों को रिकॉर्ड करने का निर्देश देती हैं।

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परिवीक्षा की शर्तें

उच्च न्यायालय ने परिवीक्षा प्रदान करने के लिए सख्त शर्तें लागू कीं:

  1. व्यक्तिगत बॉन्ड: प्रत्येक याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर ₹25,000 का बॉन्ड और समान राशि का एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा।
  2. अच्छा व्यवहार: उन्हें शांति बनाए रखनी होगी और अपना वर्तमान पता और फोन नंबर एक हलफनामे के माध्यम से घोषित करना होगा।
  3. मुआवजा: घायल पक्षकारों को कुल ₹40,000 (प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा ₹10,000) का भुगतान करना होगा।
  4. परिवीक्षा अवधि: एक वर्ष, जिसके दौरान किसी भी अवैध गतिविधि के मामले में उनकी मूल सजा पुनर्जीवित हो जाएगी।

केस का शीर्षक: बलबीर सिंह @ बलवीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य

केस संख्या: CRR-1820-2025 (O&M) & Connected Cases (CRR-1825-2025, CRR-1834-2025, CRR-1854-2025)

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