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एनडीपीएस अधिनियम के तहत संपत्ति फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि आरोपी जेल में है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी जेल में है और वह याचिका पर हस्ताक्षर नहीं कर सका। कोर्ट ने मेरिट पर सुनवाई और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर दिया।

Shivam Y.
एनडीपीएस अधिनियम के तहत संपत्ति फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि आरोपी जेल में है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में

"जब अपील का उपाय धारा 68(O) के तहत उपलब्ध है और याचिकाकर्ताओं ने पहले ही नामित फोरम में अपील दाखिल की है, तो अपीलीय प्राधिकरण को अपील को मेरिट पर तय करना चाहिए था, न कि उसे तकनीकी खामी के आधार पर खारिज कर देना चाहिए, खासकर जब उन खामियों को दूर करना याचिकाकर्ता संख्या 2 के नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि वह जेल में बंद था," – मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह याचिका पिंकी उर्फ पिंकी और एक अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दो आदेशों को चुनौती दी गई थी – पहला 22 सितंबर 2023 का और दूसरा 7 जनवरी 2025 का, जो कि NDPS अधिनियम की धारा 68(F)(2) के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने से संबंधित था।

मामला एक एफआईआर से शुरू हुआ था, जो NDPS अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत थाना सिटी राजपुरा, जिला पटियाला में दर्ज की गई थी। जांच के बाद संबंधित एसएचओ द्वारा धारा 68(F)(1) के तहत आदेश पारित किया गया, जिसे बाद में सक्षम प्राधिकरण/प्रशासक ने धारा 68(F)(2) के तहत पुष्टि करते हुए 29 अगस्त 2023 की संपत्ति फ्रीजिंग तिथि को वैध करार दिया।

याचिकाकर्ताओं ने उक्त आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 68(O) के तहत अपील दायर की, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण ने तकनीकी खामियों के कारण खारिज कर दिया।

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मुख्य आपत्ति यह थी कि याचिकाकर्ता संख्या 2, जो जेल में बंद था, वह अपील के पेपरबुक पर हस्ताक्षर नहीं कर सका और न ही शपथपत्र दाखिल कर सका।

"संबंधित जेल अधीक्षक से याचिकाकर्ता संख्या 2 के हलफनामे की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए न्यायालय के आदेश की मांग की, जिसके कारण यह त्रुटि याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर थी," याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया।

कोर्ट ने माना कि आरोपी की हिरासत के कारण आई प्रक्रिया संबंधी बाधा अपील के अधिकार को निरस्त नहीं कर सकती।

"जब धारा 68(O) के तहत अपील का उपाय उपलब्ध है और अपील दायर की गई है, तो अपीलीय प्राधिकरण को मेरिट पर निर्णय लेना चाहिए था," – हाईकोर्ट।

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कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण के उस प्रशासनिक आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें अपील को दोषपूर्ण बताकर खारिज किया गया था, और निम्नलिखित निर्देश दिए:

  • याचिकाकर्ता इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्यदिवसों के भीतर जेल अधीक्षक को अपील की प्रति और याचिकाकर्ता संख्या 2 का शपथपत्र प्रस्तुत करें।
  • जेल अधीक्षक याचिकाकर्ता संख्या 2 से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाएं और ओथ कमिश्नर से हलफनामे की पुष्टि कराएं।
  • इसके बाद, याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन दाखिल करें।

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"ऐसी स्थिति में अपीलीय प्राधिकरण उस अपील को उसके गुण-दोष के आधार पर तय करेगा," कोर्ट का निर्देश।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल प्रक्रिया की बाधाओं को दूर करने हेतु है और अपील के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

“ऊपर किए गए कोई भी अवलोकन मामले के गुणों पर इस न्यायालय की राय के रूप में नहीं माना जाएगा।”

शीर्षक: पिंकी उर्फ पिंकी और अन्य बनाम जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य

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