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पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट केस में हिमाचल हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर को जमानत दी

सुलेमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य - हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक एआई-जनरेटेड "पाकिस्तान जिंदाबाद" पोस्ट के मामले में फल विक्रेता सुलेमान को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि हिंसा भड़काने का इरादा नहीं था।

Abhijeet Singh
पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट केस में हिमाचल हाई कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर को जमानत दी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पौंटा साहिब के एक स्ट्रीट वेंडर सुलेमान को जमानत दे दी है, जिसे प्रधानमंत्री की एक AI-जनरेटेड छवि के साथ "पाकिस्तान जिंदाबाद" कैप्शन वाली पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि केवल किसी देश का जयकारा करना देशद्रोह नहीं है, जब तक कि यह हिंसा या सार्वजनिक अशांति को नहीं भड़काता।

सुलेमान, एक अनपढ़ फल विक्रेता, को 8 जून 2025 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो IPC के तहत रद्द किए गए देशद्रोह कानून के अनुरूप है। अभियोजन पक्ष का दावा था कि फेसबुक पोस्ट भड़काऊ और राष्ट्रहित के खिलाफ थी। हालांकि, पैरवीकार ने तर्क दिया कि पोस्ट दुर्भावना के बिना साझा की गई थी और सुलेमान का बेटा उसके सोशल मीडिया अकाउंट को संभालता था।

न्यायमूर्ति राकेश किंथला ने विनोद दुआ बनाम भारत संघ और केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य सहित सर्वोच्च न्यायालय के नजीरों का हवाला देते हुए जोर देकर कहा कि देशद्रोह के कानून केवल तभी लागू होते हैं जब हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का स्पष्ट इरादा हो। अदालत ने कहा, "मातृभूमि को नकारे बिना किसी देश का जयकारा करना देशद्रोह का अपराध नहीं है।" इसने बलवंत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का भी जिक्र किया, जहाँ शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि ऐसे आरोपों के लिए अराजकता पैदा करने का इरादा आवश्यक है।

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पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी और मोबाइल फोन जब्त कर लिया था, जिसे फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। अदालत ने निरंतर हिरासत के लिए कोई औचित्य नहीं पाया, यह कहते हुए कि पैरवीकार फरार होने वाला जोखिम नहीं था और कोई आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी।

सुलेमान को एक जमानतदार के साथ 50,000 रुपये के जमानत बॉन्ड पर रिहा किया गया था। उसे गवाहों को प्रभावित नहीं करने, सभी अदालती सुनवाई में उपस्थित होने और यात्रा करने से पहले अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।

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यह फैसला देशद्रोह कानूनों को लागू करने में न्यायपालिका के सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए मूर्त खतरा होने तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। यह सोशल मीडिया के युग में डिजिटल रूप से अनपढ़ व्यक्तियों की संवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

शीर्षक: सुलेमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

मामला संख्या: दंडिक याचिका (M) संख्या 1647 of 2025

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