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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सड़क परियोजना विवाद में असमर्थित मुख्यालय व्यय पर सवाल उठाने के बाद मध्यस्थता पुरस्कार को आंशिक रूप से रद्द कर दिया

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक प्रमुख सड़क परियोजना विवाद में मध्यस्थता निर्णय को आंशिक रूप से पलट दिया और ₹3.82 करोड़ के असमर्थित मुख्यालय व्यय को खारिज कर दिया। पूरी जानकारी अंदर देखें। - हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड बनाम मेसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड।

Abhijeet Singh
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सड़क परियोजना विवाद में असमर्थित मुख्यालय व्यय पर सवाल उठाने के बाद मध्यस्थता पुरस्कार को आंशिक रूप से रद्द कर दिया

शिमला, 31 अक्टूबर - गुरुवार सुबह कोर्टरूम नंबर 1 में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन द्वारा दायर मध्यस्थता अपील पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मिला-जुला निर्णय दिया आंशिक रूप से अवॉर्ड को बरकरार रखा, और आंशिक रूप से उसे खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान एक जज ने टिप्पणी की,

"कानून हमें हर चीज़ में दखल देने की अनुमति नहीं देता, पर जहां अवॉर्ड साक्ष्यों से आगे निकल जाए, वहां हमें कदम उठाना ही पड़ता है।"

पृष्ठभूमि

मामले की जड़ें 2008 में हैं, जब हिमाचल प्रदेश रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सी एंड सी कंस्ट्रक्शंस को ऊना–बरसर–जाहू–कल्खर–नेरचौक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का बड़ा ठेका दिया। परियोजना, जिसे 33 महीने में पूरा होना था, तरह-तरह की देरी के कारण वर्षों तक लटक गई। अंततः ठेकेदार ने भारी वित्तीय नुकसान का दावा किया अतिरिक्त उपकरण डिटेंशन, ऑन-साइट कर्मचारियों का खर्च, और “ऑफ-साइट ओवरहेड्स” जिसमें हेड ऑफिस से जुड़े खर्च भी शामिल थे।

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तीन-सदस्यीय मध्यस्थता पैनल, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश देविंदर गुप्ता कर रहे थे, ने ठेकेदार के पक्ष में फैसला दिया और ₹35 करोड़ से अधिक का अवॉर्ड दिया, जिसमें ब्याज भी शामिल था। बाद में एकल न्यायाधीश ने भी अवॉर्ड को बरकरार रखा, जिसके बाद कॉरपोरेशन ने अपील दायर की।

अदालत की टिप्पणियाँ

खंडपीठ ने रिकॉर्ड को ध्यान से परखा। जजों ने बताया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत दखल देने का दायरा सीमित है।

“हम अपीलीय अदालत की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। पर यदि अवॉर्ड न्यायिक मन को झकझोर दे, तो मामला अलग है,” सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी सुनाई दी।

ज्यादातर दावों ने अदालत की कसौटी पार कर ली। खंडपीठ ने माना कि ठेकेदार को ऐसी देरी का सामना करना पड़ा, जो उसके कारण नहीं हुई पेड़ों की कटाई, भूमि अधिग्रहण की रुकावटें, उपयोगिताओं को शिफ्ट करना, बार-बार एलाइनमेंट बदलना। ऑन-साइट निगरानी, मशीनों की अतिरिक्त उपलब्धता एवं समय-आधारित खर्चों का मुआवज़ा देने का मध्यस्थता ट्रिब्यूनल का तर्क अदालत को “पर्याप्त रूप से विश्वसनीय” लगा।

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लेकिन जब जजों ने उस विवादित हिस्से को देखा-₹3.82 करोड़ के हेड ऑफिस ओवरहेड्स, जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा बनाई गई प्रतिशत-आधारित गणना से निकाले गए थे-तो माहौल बदल गया। जजों ने संदेह व्यक्त किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रिब्यूनल के सामने नहीं आए थे; और C&C के गवाह ने भी स्वीकार किया कि उसने “संबंधित रिकॉर्ड स्वयं नहीं देखा,” और केवल हेड ऑफिस से जानकारी एकत्र की थी।

बेंच ने टिप्पणी की,

"जहां इतना बड़ा अमाउंट प्रतिवादी पर डाला जा रहा हो, वहां दावेदार को चार्ट्स से आगे वास्तविक सामग्री लाना ही पड़ेगा। लेखक के बिना प्रमाणपत्र साक्ष्य नहीं होता।"

अदालत ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल ने गणना को बिना किसी क्रॉस-वेरिफिकेशन के स्वीकार कर लिया, जो “स्पष्ट अवैधता” के दायरे में आता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों मेटल बॉक्स, यूनिब्रोस, और पारसा केंटे कोलियरीज़ का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ओवरहेड्स का दावा बिना प्रत्यक्ष साक्ष्य के मंजूर नहीं किया जा सकता।

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निर्णय

अंततः हाई कोर्ट ने स्पष्ट सीमा रेखा खींची: ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड का बाकी हिस्सा बरकरार रखा गया, लेकिन ₹3.82 करोड़ के हेड ऑफिस खर्च और उसके साथ जुड़े लीज़ मनी तथा उससे संबंधित ब्याज को हटा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ठेकेदार इन विशेष खर्चों को साबित करने में असफल रहा और ट्रिब्यूनल ने बिना पर्याप्त आधार के इसे स्वीकार किया।

इस प्रकार अपील केवल आंशिक रूप से सफल रही। अदालत ने मध्यस्थता की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए अन्य हिस्सों में दखल नहीं दिया।

फैसला यह कहते हुए समाप्त हुआ कि धारा 34 के तहत निर्णय में “केवल इस सीमित हिस्से” में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था और इससे आगे नहीं।

Case Title: Himachal Pradesh Road & Other Infrastructure Development Corporation Ltd. vs. M/s C&C Construction Ltd.

Case Number: Civil Arbitration Appeal No. 01 of 2023

Date of Decision

  • Pronounced on: 31.10.2025
  • Reserved on: 21.08.2025
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