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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अरुण पाली ने ली शपथ

न्यायमूर्ति अरुण पाली ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान के सेवानिवृत्त होने के बाद यह नियुक्ति हुई है। उनका कानूनी सफर दशकों का अनुभव समेटे हुए है।

Vivek G.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अरुण पाली ने ली शपथ

बुधवार को आयोजित एक औपचारिक समारोह में न्यायमूर्ति अरुण पाली ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा दिलाई गई, जिससे न्यायमूर्ति पाली के कार्यकाल की शुरुआत हुई।

यह नियुक्ति पूर्व मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान के 9 अप्रैल, 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद, न्यायमूर्ति संजीव कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

न्यायमूर्ति पाली की पदोन्नति एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का परिणाम रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश न्यायमूर्ति रबस्तान के सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले की थी, और भारत सरकार ने 12 अप्रैल, 2025 को उनकी नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दे दी।

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न्यायमूर्ति अरुण पाली अपने साथ एक समृद्ध अनुभव और प्रतिष्ठित विरासत लेकर आए हैं। इस नई जिम्मेदारी से पहले, वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनका कानूनी सफर एक सम्मानजनक पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरू हुआ—उनके पिता प्रेम किशन पाली एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जो बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 1998 में सेवानिवृत्त हुए।

18 सितंबर, 1964 को जन्मे, न्यायमूर्ति पाली ने वाणिज्य में स्नातक की पढ़ाई की और बाद में 1988 में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में की थी और वर्षों तक मजबूत कानूनी नींव तैयार की।

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2004 से 2007 तक, न्यायमूर्ति पाली ने पंजाब राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) के रूप में कार्य किया। उनके योगदान और विशेषज्ञता को मान्यता देते हुए उन्हें 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) के रूप में नामित किया गया।

न्यायमूर्ति अरुण पाली को 28 दिसंबर, 2013 को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अपने न्यायिक करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ भी संभालीं। मई 2023 से, वह हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Haryana State Legal Services Authority) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जो सभी के लिए न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने वाली संस्था है।

एक और प्रमुख भूमिका में, न्यायमूर्ति पाली को अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की गवर्निंग बॉडी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उनका दो साल का कार्यकाल शुरू हुआ। यह नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवाओं और नीतियों के सुधार में उनकी निरंतर भागीदारी को दर्शाती है।

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"लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा शपथ दिलाई गई, जो भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 2025 को स्वीकृत आधिकारिक नियुक्ति के अनुसार थी।"

"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अरुण पाली का नाम न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान के सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले सिफारिश के लिए प्रस्तुत किया, जिससे जिम्मेदारियों का सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित हो सका।"

न्यायमूर्ति अरुण पाली की मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, विशेष रूप से उनके व्यापक कानूनी अनुभव, प्रशासनिक कौशल और दीर्घकालिक न्यायिक सेवा को देखते हुए। एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत से लेकर देश की शीर्ष न्यायिक जिम्मेदारियों में से एक तक की उनकी यात्रा समर्पण, ज्ञान और नेतृत्व का प्रमाण है।

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