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केरल हाई कोर्ट ने पूर्व पंचायत क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बरकरार रखा

केरल हाई कोर्ट ने एक पूर्व पंचायत क्लर्क द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन पक्ष के मामले को बरकरार रखा गया।

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केरल हाई कोर्ट ने पूर्व पंचायत क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को बरकरार रखा

एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाई कोर्ट ने वेंगानूर ग्राम पंचायत के पूर्व लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) शिवकुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी। यह मामला, Crl.M.C No. 6594 of 2025, न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन द्वारा सुना गया, जिन्होंने

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला निशांत राजन द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसकी मां, सासिकुमारी, ने वेंगानूर गांव में अपनी संपत्ति पर बने शेड्स के नियमितीकरण और भवन नंबर आवंटन के लिए आवेदन किया था। ये आवेदन जून 2012 में वेंगानूर ग्राम पंचायत को सौंपे गए थे। हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई, और शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पंचायत अधिकारियों ने आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए रिश्वत की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने शिवकुमार (याचिकाकर्ता) और पूर्व पंचायत सचिव स्वर्गीय श्रीकुमारन नायर पर 12,000 रुपये की अवैध लाभ की मांग करने का आरोप लगाया। विशेष रूप से, 10,000 रुपये सचिव के लिए और 2,000 रुपये शिवकुमार के लिए मांगे गए थे। रिश्वत 17 जनवरी, 2013 को शिकायतकर्ता के घर पर स्वीकार की गई थी।

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अदालत में पेश किए गए तर्क

शिवकुमार के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग करने का कोई सबूत नहीं है, जो (PC Act) की धारा 7 और 13(1)(D) के तहत दोष साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सीधी मांग की कमी के कारण आरोपों को खारिज किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा किया, जिसमें रिश्वत की मांग और स्वीकृति का विवरण दिया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही साक्ष्य की समीक्षा कर ली थी और मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार पाए थे।

न्यायमूर्ति बधारुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले नेरज दत्ता बनाम राज्य (AIR 2023 SC 330) का हवाला दिया, जिसमें (PC Act) के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक तत्वों को रेखांकित किया गया था। अदालत ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

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"सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध लाभ की मांग और स्वीकृति का प्रमाण धारा 7 और 13(1)(D) के तहत दोष साबित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अभियोजन पक्ष इसे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से साबित कर सकता है, और यदि आधारभूत साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो अदालत तथ्य की धारणा बना सकती है।"

अदालत ने नोट किया कि शिकायतकर्ता के बयान और अन्य अभियोजन सामग्री ने प्राथमिक रूप से शिवकुमार द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति को स्थापित किया। भले ही रिश्वत सचिव के लिए मांगी गई थी, लेकिन लेन-देन में याचिकाकर्ता की भागीदारी स्पष्ट थी।

केस का शीर्षक: शिवकुमार बनाम पुलिस अधीक्षक, सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और केरल राज्य

केस संख्या: Crl.M.C No. 6594 of 2025

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