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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में लीगल ऑफिसर्स की वेतन समानता याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

सचिन शर्मा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेवा वर्गीकरण में निष्पक्षता पर जोर देते हुए पंजाब सरकार को कानूनी अधिकारियों की वेतन समता याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में लीगल ऑफिसर्स की वेतन समानता याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया कि वह कई लीगल ऑफिसर्स की शिकायतों पर निर्णय ले, जिन्होंने वेतनमान और सेवा वर्गीकरण में अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मंहचंदा की खंडपीठ ने सचिन शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन सरकार को कार्यवाही के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कर दी।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंट लीगल ऑफिसर और लीगल ऑफिसर के रूप में हुई थी। उन्होंने अपने पदों को ग्रुप 'C' में वर्गीकृत करने को चुनौती दी। उनके वकील नवदीप छाबड़ा ने दलील दी कि इन पदों के लिए योग्यता असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए एलएलबी डिग्री के साथ बार में दो साल का अनुभव और लीगल ऑफिसर के लिए एलएलबी के साथ सात साल का अनुभव काफी ऊँची है और इसे ग्रुप 'C' के तहत रखना उचित नहीं है।

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उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार के लगभग हर अन्य विभाग में ऐसे पद ग्रुप 'B' में वर्गीकृत हैं और स्वाभाविक रूप से उनका वेतनमान भी अधिक है। वकील ने सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा,

"मुद्दा सिर्फ वेतन का नहीं बल्कि उस पेशेवर पहचान का भी है जो इस भूमिका की मांग है।"

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायाधीशों ने शिकायत को ध्यान से सुना और स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष औपचारिक प्रतिवेदन देना चाहते हैं।

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आदेश पढ़ते हुए जस्टिस ग्रेवाल ने कहा,

"यह उपयुक्त होगा कि सक्षम प्राधिकारी इस मामले पर विधि के अनुसार विचार करे, बजाय इसके कि यह अदालत इस चरण में सेवा वर्गीकरण में हस्तक्षेप करे।"

राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल राहुल रामपाल ने नोटिस स्वीकार कर लिया। चूँकि अदालत ने इस समय सिर्फ समयबद्ध निर्णय का निर्देश दिया, इसलिए सरकार की ओर से मेरिट पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

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निर्णय

याचिका का निपटारा करते हुए खंडपीठ ने प्रधान सचिव (प्रतिवादी संख्या 1) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे विधि के अनुसार तीन महीने की अवधि में निपटाया जाए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य राहत प्रदान नहीं की गई।

आदेश का समापन इन शब्दों के साथ हुआ:

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1, याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए जाने वाले प्रतिवेदन पर विधि के अनुसार विचार कर तीन महीने की अवधि में निर्णय ले।"

अब मामला दोबारा राज्य की नौकरशाही के पास गया है, जहाँ यह तय होगा कि याचिकाकर्ताओं को अन्य विभागों में कार्यरत अपने समकक्षों की तरह समानता मिलेगी या नहीं।

केस का शीर्षक: सचिन शर्मा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

केस नंबर: CWP-24136-2025

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