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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को केरल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट में तीन स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए, न्याय प्रणाली को मजबूत कर मामले लंबित कम करने की पहल।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को केरल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 25 अगस्त 2025 को हुई बैठक में लिया गया।

स्थायी न्यायाधीश के रूप में पुष्टि किये गये अतिरिक्त न्यायाधीश:-

  • जस्टिस जॉनसन जॉन
  • न्यायमूर्ति गोपीनाथन उन्नीथन गिरीश
  • न्यायमूर्ति चेल्लप्पन नादर प्रतीप कुमार

ये तीनों पहले उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

कॉलेजियम ने कहा कि हाईकोर्ट के सुचारु कामकाज के लिए समय पर नियुक्तियां बेहद ज़रूरी हैं। स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से केरल हाईकोर्ट अपने बढ़ते मुकदमों के बोझ को बेहतर ढंग से निपटा सकेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों से अदालत के कामकाज में स्थिरता आएगी। स्थायी न्यायाधीश न्यायिक निरंतरता बनाए रखते हैं और मामलों के त्वरित निपटारे में मदद करते हैं, जिससे केरल के आम वादियों को सीधा लाभ मिलेगा।

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