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न्यायिक सेवाओं के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त बहाल; केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) पदों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता को बहाल किया, यह कहते हुए कि बिना कोर्ट अनुभव वाले ताजा लॉ ग्रेजुएट्स की नियुक्ति समस्याजनक रही है।

Vivek G.
न्यायिक सेवाओं के लिए 3 वर्ष की प्रैक्टिस की शर्त बहाल; केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (कनिष्ठ वर्ग) पदों के लिए आवेदन हेतु तीन वर्षों की न्यूनतम वकालत की शर्त को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कोर्ट अनुभव के ताजा लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक सेवा में नियुक्ति ने गंभीर समस्याएं पैदा की हैं।

“पिछले 20 वर्षों से ताजा लॉ ग्रेजुएट्स को बिना बार में एक भी दिन की प्रैक्टिस के न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, यह सफल अनुभव नहीं रहा है। ऐसे ताजा लॉ ग्रेजुएट्स ने कई समस्याएं पैदा की हैं,” सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा।

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कोर्ट ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़े गंभीर मामलों को संभालना होता है। इस संदर्भ में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किताबों से प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान या पूर्व-सेवा प्रशिक्षण इस भूमिका की जटिलताओं को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

“किताबों पर आधारित ज्ञान और पूर्व-सेवा प्रशिक्षण, न्याय प्रणाली और न्याय प्रशासन के कामकाज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दे सकते,” कोर्ट ने कहा।

निर्णय में व्यावहारिक अनुभव को आवश्यक बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य के जजों को अदालत के माहौल, वकीलों की बहस, और न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट के अनुसार, यह अनुभव न्यायिक भूमिका की बारीकियों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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कई उच्च न्यायालयों की राय से सहमति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश से पहले एक निश्चित अवधि की वकालत को अनिवार्य करने के निर्णय को उचित बताया।

“उम्मीदवारों को न्यायिक पद की बारीकियों को समझने में सक्षम होना चाहिए और इसलिए, हम अधिकांश उच्च न्यायालयों की इस राय से सहमत हैं कि कुछ वर्षों की प्रैक्टिस की शर्त जरूरी है,” कोर्ट ने कहा।

हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह शर्त केवल भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगी। उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से अधिसूचित की गई भर्ती प्रक्रियाएं बिना इस शर्त के जारी रह सकेंगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जजों के विधि सहायक (लॉ क्लर्क) के रूप में प्राप्त अनुभव को तीन वर्षों की प्रैक्टिस अवधि में गिना जाएगा।

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