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सुप्रीम कोर्ट ने कलात्मक अभिव्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कविता, कॉमेडी और कलात्मक अभिव्यक्ति को शत्रुता पैदा करने के बहाने अपराध नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करता है।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट ने कलात्मक अभिव्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर लगाई फटकार

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक समाज इतना कमजोर नहीं हो सकता कि कविता, व्यंग्य या कॉमेडी को सार्वजनिक अशांति का स्रोत माना जाए। कोर्ट ने दोहराया कि संवैधानिक रूप से मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जनता की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो सकती और आपराधिक न्याय प्रणाली का कलात्मक अभिव्यक्ति और असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

यह निर्णय कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में आया, जिन्हें सोशल मीडिया पर कविता पाठ वीडियो साझा करने के लिए गुजरात पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज कर इसे आपराधिक कानून का अनुचित दुरुपयोग करार दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने गुजरात पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कड़ी आलोचना की।

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कोर्ट ने टिप्पणी की:

"75 वर्षों के बाद, हमारा गणराज्य इतना कमजोर नहीं हो सकता कि केवल एक कविता पाठ या फिर किसी भी प्रकार की कला या मनोरंजन, जैसे कि स्टैंड-अप कॉमेडी, को विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा पैदा करने का आरोप लगाया जाए। इस प्रकार की सोच सार्वजनिक क्षेत्र में सभी वैध विचारों की अभिव्यक्ति को दबा देगी, जो किसी भी स्वतंत्र समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

कोर्ट ने कहा कि आज भी कानून लागू करने वाली एजेंसियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है।

इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा साझा की गई कविता "ए खून के प्यासे" का वीडियो पाठ सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। इस पर गुजरात पुलिस ने आरोप लगाया कि इस कविता से समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और यह राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है।

इन आरोपों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197(1), 302, 299, 57 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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कोर्ट: कविता प्रेम और अहिंसा का संदेश देती है

सुप्रीम कोर्ट ने कविता की सामग्री की जांच की और पाया कि आरोप निराधार हैं।

"कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि इसका किसी धर्म, जाति या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। न ही यह किसी प्रकार की घृणा या वैमनस्य को बढ़ावा देती है। यह केवल सत्ता में बैठे शासकों से सवाल करती है।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कविता में 'सिंहासन' शब्द केवल अन्यायपूर्ण शासकों का प्रतीकात्मक संदर्भ है, न कि किसी धर्म या समुदाय का।

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में लगाए गए सभी कानूनी धाराओं का विश्लेषण किया और पाया कि कोई भी आरोप लागू नहीं होता।

  • धारा 196 (1) (a) और (b) – कविता न तो सार्वजनिक शांति भंग करती है और न ही समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देती है।
  • धारा 197 – कविता से राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा नहीं है।
  • धारा 299/302 – किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

"यह हास्यास्पद है कि यह दावा किया जाए कि कविता का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना था। कविता केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करती है।"

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कोर्ट ने कहा कि एफआईआर का दर्ज होना आपराधिक कानून का अनुचित दुरुपयोग है और चेतावनी दी कि असहमति को अपराध नहीं माना जा सकता।

इस निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में दिए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का हवाला दिया।

"नाटककार, कलाकार, लेखक और कवि का अधिकार मात्र एक खोल बनकर रह जाएगा यदि उसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता—चाहे वह कैनवास, गद्य या कविता के माध्यम से हो—लोकप्रिय धारणा पर निर्भर करेगी। लोकप्रिय मत, संवैधानिक मूल्यों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हावी नहीं हो सकते।"

केस नं. – सीआरएल.ए. नं. 1545/2025

केस का शीर्षक – इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य

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