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कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखली गैंग रेप मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की, जांच में देरी पर सख्ती

कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखली गैंग रेप मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने त्वरित कार्रवाई और फोरेंसिक सहयोग पर जोर दिया।

Shivam Y.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखली गैंग रेप मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की, जांच में देरी पर सख्ती

कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखली गैंग रेप मामले की जांच में हुई देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। यह मामला, जिसमें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम जुड़ा होने की आशंका है, प्रक्रियात्मक लापरवाही और गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है।

कोर्ट ने असंतोष जताया, एसआईटी गठन का आदेश दिया

27 जनवरी 2025 की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने संदेशखली पुलिस स्टेशन केस नंबर 238/2024 (16 मई 2024 को दर्ज) की जांच में हुई धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की। अधिवक्ता महासचिव किशोर दत्ता द्वारा जांच अधिकारियों की सूची पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की। तत्परता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, न्यायमूर्ति घोष ने राहुल मिश्रा, आईपीएस (एसडीपीओ, बसीरहाट पुलिस जिला) और बिरेश्वर चटर्जी (एसीपी, हॉमिसाइड सेक्शन, लालबाजार) को एसआईटी का सदस्य नियुक्त किया। इस टीम को जांच के लिए अधिकारियों का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है।

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समयबद्धता और फोरेंसिक सहयोग पर जोर

कोर्ट ने कहा, "इस मामले में पहले ही देरी हो चुकी है," और केस के रिकॉर्ड को तुरंत एसआईटी को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। टीम को एसीजेएम, बसीरहाट को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, फोरेंसिक विश्लेषण के लिए सैंपल एकत्र करने और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

न्यायमूर्ति घोष ने जोर देते हुए कहा: "जांच टीम को पूरी सावधानी से काम करना होगा ताकि मामले का तार्किक निष्कर्ष निकल सके।"

महत्वपूर्ण निर्देश और सुरक्षा उपाय

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह हस्तक्षेप मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं है, बल्कि प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए है। सुरक्षा उपायों के तहत, जिला प्रशासन को पीठासीन अधिकारी की सुरक्षा वापस लेने से पहले एसीजेएम, बसीरहाट को सूचित करना अनिवार्य किया गया। साथ ही, आदेश की प्रमाणित प्रति तुरंत उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

रिट याचिका (डब्ल्यूपीए 560/2025) को औपचारिक रूप से निस्तारित कर दिया गया, लेकिन लागत पर कोई आदेश नहीं दिया गया।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह आरोप पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली क्षेत्र में लगे हैं। साक्ष्य एकत्र करने में देरी और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण जांच प्रभावित हुई, जिसके बाद न्यायिक हस्तक्षेप हुआ। एसआईटी का कार्य अब संरचित टीमवर्क और फोरेंसिक सहयोग से इन बाधाओं को दूर करना है।

कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा एसआईटी के गठन से संवेदनशील मामलों में जवाबदेही और दक्षता का संदेश मिलता है। यह कदम उच्च-प्रोफ़ाइल आरोपियों वाले मामलों में पारदर्शिता की मांग को दर्शाता है। हितधारक एसआईटी की पहली प्रगति रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो भविष्य में ऐसे मामलों के निपटारे के लिए मिसाल बन सकती है।

मामला संदर्भ: XYZ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (डब्ल्यूपीए 560/2025)

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