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दिल्ली हाईकोर्ट: लिखित बयान की समयसीमा खत्म होने के बाद मध्यस्थता की याचिका स्वीकार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाए, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। ₹5 लाख वसूली मामले में डिक्री बरकरार।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट: लिखित बयान की समयसीमा खत्म होने के बाद मध्यस्थता की याचिका स्वीकार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति शालिंदर कौर और न्यायमूर्ति नवीन चावला शामिल थे, ने यह स्पष्ट किया कि जब एक बार किसी पक्ष का लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, तो वह पक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए अनुरोध नहीं कर सकता।

यह फैसला आर. संतोश बनाम वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड [RFA(COMM) 130/2025] में दिया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता को ₹5,00,000 की राशि ब्याज सहित लौटाने और मुकदमे का खर्च वहन करने का आदेश दिया गया था।

प्रतिवादी (वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड), जो टेलीकॉम आधारित सेवाएं और टिकट बुकिंग जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान करता है, ने अपीलकर्ता, जो शारदा टॉकीज नामक सिनेमा हॉल के मालिक हैं, के साथ एक टिकटिंग एग्रीमेंट और एडेंडम एग्रीमेंट किया था। इस समझौते के तहत, प्रतिवादी ने ₹5,00,000 की ब्याज रहित सिक्योरिटी डिपॉजिट अग्रिम रूप से दी थी।

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हालाँकि, अप्रैल 2022 में अपीलकर्ता के थिएटर के बंद होने के बाद, प्रतिवादी ने समझौते को समाप्त करते हुए सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी मांगी। चूँकि भुगतान नहीं किया गया, प्रतिवादी ने वसूली का मुकदमा दायर किया।

अपीलकर्ता को समन भेजा गया, लेकिन समयसीमा के भीतर उन्होंने लिखित बयान दायर नहीं किया, जिससे 13.10.2023 को उनका यह अधिकार समाप्त हो गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने गवाह की जिरह भी नहीं की। प्रतिवादी ने PW-1 के माध्यम से बिना किसी चुनौती के साक्ष्य प्रस्तुत किए जिसमें समझौते की प्रतियाँ, खाता विवरण और टर्मिनेशन नोटिस शामिल थे। इसके आधार पर निचली अदालत ने 25.11.2024 को प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी।

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बाद में, अपीलकर्ता ने CPC की आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दायर कर, साथ ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के तहत विवाद को मध्यस्थता में भेजने की मांग की। निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि यह याचिका केवल पहले खोए हुए अवसर की पूर्ति हेतु दाखिल की गई थी।

हाईकोर्ट ने सहमति जताई और कहा:

“प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अपीलकर्ता ने चुनौती नहीं दी और कोई वैध बचाव भी नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी का दावा सिद्ध हो चुका है।”

कोर्ट ने यह तर्क भी खारिज कर दिया कि राशि ‘मैसर्स मैसूर टॉकीज’ के खाते में गई थी और अपीलकर्ता ने राशि प्राप्त नहीं की। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने स्वयं यह साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया कि संबंधित खाते का उनसे कोई संबंध नहीं है।

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कोर्ट ने हिताची पेमेंट्स सर्विसेज बनाम श्रेयांश जैन और आर.के. रोजा बनाम यू.एस. रायुडु के मामलों का हवाला देते हुए दोहराया कि जब एक बार लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, तब मध्यस्थता की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

“CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता का उपयोग, लिखित बयान दाखिल करने का खोया हुआ अवसर पाने के लिए नहीं किया जा सकता।”

कोर्ट ने यह मानते हुए कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय सही था, अपील खारिज कर दी।

केस का शीर्षक: आर. संतोष बनाम वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड

केस नंबर: आरएफए (कॉम) 130/2025

अपीलकर्ता के लिए: सुश्री आर. गायत्री मनसा, अधिवक्ता।

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