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दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में जिरह का आख़िरी मौका दिया, ₹50,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद अबिद को संपत्ति विवाद मामले में गवाह से जिरह का आख़िरी मौका दिया, ₹50,000 का भुगतान 10 सितम्बर तक करना होगा।

Vivek G.
दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में जिरह का आख़िरी मौका दिया, ₹50,000 का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता मोहम्मद अबिद को साहिबा कोसर कुरैशी के साथ चल रहे संपत्ति विवाद मामले में एक गवाह से जिरह करने का आख़िरी मौका दिया। अदालत ने साफ़ कहा कि यह अवसर सख़्त शर्तों के साथ ही मिलेगा, जिसमें व्हीलचेयर पर बैठी गवाह को ₹50,000 का भुगतान करना शामिल है।

पृष्ठभूमि

यह मामला ट्रायल कोर्ट के 9 जुलाई 2025 के आदेश से जुड़ा है, जहाँ प्रतिवादी (PW-1) की जिरह अचानक बंद कर दी गई थी। अबिद के वकील ने दलील दी कि वह बीमार थे और पहले से ही विरोधी पक्ष को अपनी अनुपस्थिति की सूचना दे चुके थे। लेकिन ट्रायल जज ने माना कि वकालतनामा (औपचारिक अधिकार पत्र) पर हस्ताक्षर करने वाले दूसरे वकील अदालत में मौजूद थे और वे जिरह जारी रख सकते थे।

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जब यह मामला हाईकोर्ट पहुँचा तो न्यायमूर्ति गिरीश काथपालिया ने दोनों पक्षों को सुना। अबिद के वकील ने कहा कि दूसरे वकील को तैयारी के लिए समय नहीं मिला था, जबकि कुरैशी के वकील ने जिरह दोबारा शुरू करने का विरोध किया, लेकिन यह भी कहा कि “उचित शर्तों” पर एक बार मौका दिया जाए तो उन्हें कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति काथपालिया ने असमानता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले वकील वास्तव में अदालत में मौजूद थे, और उनसे समय माँगने का कोई उल्लेख रिकॉर्ड में नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि गवाह से पहले ही व्यापक जिरह हो चुकी है।

फिर भी, पीठ ने यह स्वीकार किया कि मुकदमे का फ़ैसला आदर्श रूप से मेरिट पर होना चाहिए, न कि अनुपस्थिति के आधार पर। न्यायाधीश ने यह भी रेखांकित किया कि मामला संवेदनशील है क्योंकि प्रतिवादी व्हीलचेयर पर हैं और उन्हें बार-बार अदालत में आना पड़ा है।

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निर्णय

दोनों पक्षों के तर्कों को देखते हुए, अदालत ने अबिद को केवल एक अंतिम अवसर दिया कि वे कुरैशी से जिरह पूरी करें। यह शर्त पर होगा कि वे 10 सितंबर 2025 को, जो पहले से ट्रायल कोर्ट में तय तारीख़ है, सीधे उनके नाम पर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ₹50,000 का भुगतान करें।

न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि यदि यह राशि तय तारीख़ पर जमा नहीं की गई तो यह अवसर रद्द हो जाएगा और गवाह को दोबारा अदालत नहीं बुलाया जाएगा।

इसके साथ ही, याचिका का निपटारा कर दिया गया और अबिद के मामले का भविष्य उनके इस सख़्त नियम का पालन करने पर निर्भर है।

मामला: मोहम्मद आबिद बनाम साहिबा कोसर कुरैशी

निर्णय की तिथि: 8 सितंबर 2025

याचिकाकर्ता का तर्क: वह बीमार था और उसने पहले ही सूचित कर दिया था; उपस्थित अन्य वकील तैयार नहीं थे।

प्रतिवादी का पक्ष: गवाह से पहले ही गहन पूछताछ हो चुकी है; यदि शर्तों के साथ एक अंतिम अवसर दिया जाए तो कोई कड़ी आपत्ति नहीं है।

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