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दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपियों के खारिज होने को बरकरार रखा, साक्ष्य के अभाव में

दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए और 304बी के तहत दहेज मृत्यु मामले में आरोपियों के खारिज होने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। निर्णय का विस्तृत विश्लेषण पढ़ें।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपियों के खारिज होने को बरकरार रखा, साक्ष्य के अभाव में

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में तीन आरोपियों के खारिज होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता, उनके परिवार और चिकित्सा रिपोर्ट्स के बयानों की जांच की। अदालत ने देखा कि आरोप अस्पष्ट थे और दहेज की मांग या क्रूरता के विशिष्ट उदाहरणों का अभाव था।

"आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जो महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करे। बिना सबूत के केवल आरोप पर्याप्त नहीं हैं।"

अदालत ने ओडिशा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी और दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य जैसे पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, यह जोर देते हुए कि बिना विस्तृत विवरण के अस्पष्ट शिकायतें आपराधिक आरोपों को बनाए नहीं रख सकती हैं।

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मुख्य निरीक्षण:

  1. मृत्यु का प्राकृतिक कारण: चिकित्सा रिपोर्ट ने निमोनिया को अंतिम कारण बताया, जिससे किसी गड़बड़ी की संभावना को खारिज कर दिया।
  2. विरोधाभासी बयान: याचिकाकर्ता के दावों में स्थिरता का अभाव था, और न तो मौद्रिक लेनदेन और न ही धमकियों का कोई सबूत प्रस्तुत किया गया।
  3. कोई प्राइमा फेशी मामला नहीं: अदालत को उत्पीड़न या अवैध दहेज की मांग का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेशों को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने दोहराया कि आपराधिक आरोपों के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है, और बिना आधार के आरोप अभियोजन का आधार नहीं बन सकते। यह निर्णय दहेज से जुड़े मामलों में गहन जांच और सटीक आरोपों के महत्व को रेखांकित करता है।

मामले का शीर्षक: गेंदा लाल बनाम राज्य (NCT दिल्ली सरकार) एवं अन्य

मामला संख्या: CRL.M.C. 4785/2017

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