जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2025 को एक अहम आदेश में,
न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी, जिन्होंने यह मामला सुना, ने कहा कि यद्यपि गैर-समझौता योग्य अपराधों को समाप्त करना “अत्यंत सावधानी और विवेक” से किया जाना चाहिए, लेकिन यह मामला ऐसे निजी विवादों की श्रेणी में आता है जहाँ अदालत की असाधारण शक्तियों का उपयोग उचित है।
पृष्ठभूमि
यह मामला एफआईआर नंबर 11/2024 से जुड़ा था, जो 13 मार्च 2024 को महिला प्रकोष्ठ थाना, जम्मू में दर्ज की गई थी। इसमें आईपीसी की धारा 498A (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) और धारा 109 (उकसावे) लगाई गई थीं।
जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट नंबर 15/2024 दाखिल की थी, जो वर्तमान में विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (सब-जज), बिजली जम्मू के समक्ष लंबित थी।
हालांकि, जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, याचिकाकर्ता सिद्धार्थ महाजन और प्रतिवादी (नाम गोपनीय) ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है और परस्पर तलाक की अर्जी भी दाखिल की है, जो जल्द ही निपटने की संभावना है।
दोनों पक्ष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और पुष्टि की कि यह समझौता स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के किया गया है। उनके वकील ने कहा, “हमने आपसी सहमति से सभी मुद्दे सुलझा लिए हैं और अब शांतिपूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं।”
अदालत के अवलोकन
न्यायमूर्ति वानी ने पक्षकारों की दलीलों पर गौर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि अदालतें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 - जो दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के समान है - के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग न्याय के हित में कर सकती हैं।
उन्होंने “परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य (2017)” के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय की यह शक्ति “न्याय सुनिश्चित करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने” के लिए संरक्षित है, भले ही अपराध समझौता योग्य न हो।
न्यायमूर्ति ने टिप्पणी की,
“न्यायालय ने कहा, ‘पारस्परिक समझौते पर आधारित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने की शक्ति यांत्रिक रूप से नहीं अपनाई जा सकती, लेकिन निजी विवादों में जहाँ दोष सिद्धि की संभावना नगण्य हो, वहाँ मुकदमा जारी रखना महज़ औपचारिकता होगी।’”
उन्होंने गियान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) और नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) जैसे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब विवाद निजी प्रकृति का हो और समाज के हितों को प्रभावित न करता हो, तो अदालत को यह देखना चाहिए कि कार्यवाही जारी रखना “अनुचित या न्याय के प्रतिकूल” तो नहीं है।
न्यायमूर्ति वानी ने आगे कहा,
"कानून स्पष्ट है - जब पक्षकारों के बीच समझौता हो चुका हो और मुकदमे के परिणाम का कोई अर्थ न रह जाए, तो अदालत का बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं किया जाना चाहिए।"
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का संदर्भ
आदेश में विस्तार से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह माना है कि यदि कोई वैवाहिक या सिविल विवाद स्वेच्छा से सुलझा लिया गया हो, तो गैर-समझौता योग्य अपराधों में भी अदालतें कार्यवाही को समाप्त कर सकती हैं।
“कपिल गुप्ता बनाम स्टेट (एनसीटी दिल्ली) (2022)” मामले का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि युवा पक्षकारों को “अनावश्यक मानसिक कष्ट” से बचाना चाहिए जब दोनों पक्ष शांति से आगे बढ़ना चाहते हों।
इसी प्रकार मदन मोहन अबॉट बनाम पंजाब राज्य (2008) और सतीश नेहरा बनाम दिल्ली प्रशासन (1996) के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि पहले से ही व्यस्त अदालतों को ऐसे मुकदमों में उलझाना, जो स्पष्ट रूप से निरर्थक हो चुके हों, न्यायिक संसाधनों की बर्बादी है।
“अदालत ने कहा, ‘जब न्यायाधीश को यह सुनिश्चित हो जाए कि दोष सिद्धि की कोई संभावना नहीं है, तो मुकदमे की औपचारिकता पूरी करने में अदालत का समय नष्ट नहीं होना चाहिए।’”
निर्णय
सभी तथ्यों, पूर्व निर्णयों और पक्षकारों के बीच समझौते पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति वानी ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला धारा 528 BNSS के तहत असाधारण अधिकारों के प्रयोग के योग्य है।
उन्होंने कहा कि निकट संबंधियों के बीच वैवाहिक विवादों से उपजे आपराधिक मुकदमे अक्सर नागरिक प्रकृति के होते हैं, और जब संबंधों में सौहार्द स्थापित हो जाए, तो अभियोजन जारी रखना व्यर्थ है।
इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने चार्जशीट नंबर 15/2024 और एफआईआर नंबर 11/2024 से संबंधित सभी कार्यवाही को समाप्त कर दिया, जो विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (बिजली), जम्मू के समक्ष लंबित थी।
आदेश में कहा गया,
“याचिका स्वीकृत की जाती है, क्योंकि मामले को जारी रखना केवल औपचारिकता भर रह जाएगा।”
इसके साथ ही मामला निपटाया गया, और दोनों परिवारों के लिए यह कानूनी संघर्ष का शांतिपूर्ण अंत साबित हुआ।
Case Title: Sidharth Mahajan & Anr. vs Union Territory of Jammu & Kashmir & Anr.
Case Number: CRM(M) No. 814 of 2025
Date of Decision: 31 October 2025










