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राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत्युदंड पाए दोषियों को किया बरी; कहा - केवल ‘अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत’ पर्याप्त नहीं जब तक अभियोजन पक्ष प्रारंभिक मामला साबित न करे

राजस्थान हाईकोर्ट ने छह लोगों की हत्या के आरोप में मृत्युदंड पाए दो आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि 'अंतिम बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत तब तक पर्याप्त नहीं जब तक अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित न करे। पूरा निर्णय पढ़ें।

Shivam Y.
राजस्थान हाईकोर्ट ने मृत्युदंड पाए दोषियों को किया बरी; कहा - केवल ‘अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत’ पर्याप्त नहीं जब तक अभियोजन पक्ष प्रारंभिक मामला साबित न करे

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में शरीफत और राजेश कुमार नामक दो व्यक्तियों को छह लोगों की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिए जाने के फैसले को पलटते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ का सिद्धांत तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक अभियोजन पक्ष पहले एक प्रथम दृष्टया मामला साबित न कर दे।

न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की पीठ ने कहा:

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उपयोग उस सिद्ध कानून के विरुद्ध नहीं किया जा सकता कि अभियोजन पर ही साक्ष्य का बोझ होता है और यह कभी स्थानांतरित नहीं होता।”

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मामला एक दंपति और उनके चार बच्चों की निर्मम हत्या से जुड़ा था। निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 201 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को मृत्युदंड दिया था और उन्हें समाज के लिए खतरा बताया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अभियोजन के मामले में गंभीर खामियाँ पाईं। ‘अंतिम बार साथ देखे जाने’ के साक्ष्य की समीक्षा करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि ऐसा साक्ष्य महत्वपूर्ण तो हो सकता है, लेकिन केवल उसी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती।

“कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मृतक के साथ सामान्य रूप से देखा गया हो सकता है। केवल इसी आधार पर उसे आपराधिक साक्ष्य नहीं माना जा सकता,” कोर्ट ने स्पष्ट किया।

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कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक अभियोजन यह नहीं दिखाता कि कोई तथ्य आरोपी के विशेष ज्ञान में था और उसने उसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं दी, तब तक धारा 106 का उपयोग नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राजेंद्र उर्फ राजेश उर्फ राजू बनाम राज्य के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि धारा 106 के तहत बोझ केवल आरोपी पर नहीं डाला जा सकता जब तक अभियोजन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह न निभाए।

कोर्ट ने यह भी देखा कि अभियोजन के प्रमुख गवाहों की गवाही में विरोधाभास और अविश्वसनीयता थी। आरोपियों की पहचान और सबूतों की बरामदगी, जैसे कि हत्या में प्रयुक्त हथियार और गाड़ी, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी।

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जहाँ तक मकसद की बात है, अभियोजन ने कहा कि मारी गई महिला और शरीफत के पिता के बीच अवैध संबंध थे। लेकिन कोर्ट ने पाया कि राजेश कुमार और शरीफत के बीच कोई समान आपराधिक मंशा साबित नहीं हुई थी।

“कोई भी साक्ष्य यह नहीं दर्शाता कि राजेश कुमार को शरीफत के साथ मिलकर हत्या करने का कोई कारण या मकसद था,” कोर्ट ने कहा।

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अंततः कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दोषसिद्धि संदेह और अनुमानों पर आधारित थी, ठोस सबूतों पर नहीं। अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि पीड़ितों को अंतिम बार आरोपियों के साथ जीवित देखा गया था।

“अभियोजन यह दिखाने में विफल रहा कि पीड़ितों को अंतिम बार आरोपियों की उपस्थिति में जीवित देखा गया था,” कोर्ट ने कहा।

इस प्रकार, मृत्युदंड को रद्द करते हुए, शरीफत और राजेश कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

मामले का शीर्षक: राज्य बनाम शरीफत एवं अन्य, और संबंधित मामले

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