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सुप्रीम कोर्ट ने किया भूमि आवंटन रद्द, कमला नेहरू ट्रस्ट को मिलने वाली थी 125 एकड़ जमीनें, होगी पारदर्शिता 

सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी का हवाला देते हुए कमला नेहरू ट्रस्ट को आवंटित 125 एकड़ भूमि को रद्द कर दिया। यूपीएसआईडीसी को भविष्य में भूमि आवंटन में सार्वजनिक हित का पालन करने का निर्देश दिया।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने किया भूमि आवंटन रद्द, कमला नेहरू ट्रस्ट को मिलने वाली थी 125 एकड़ जमीनें, होगी पारदर्शिता 

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) द्वारा कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट (KNMT) को पहले आवंटित 125 एकड़ भूमि को रद्द करने के फैसले को कायम ही रखा है। यह निर्णय तब लिया गया जब न्यायालय ने मूल आवंटन प्रक्रिया में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन परिश्रम, निष्पक्षता और पारदर्शिता के द्वारा ही किया जाना चाहिए और जो बेहतर हो।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केएनएमटी की अपील को खारिज कर दिया, जिसने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर के उतेलवा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भूमि के आवंटन को रद्द कर दिया था। 1975 में स्थापित एक धर्मार्थ संस्था केएनएमटी को 2003 में फूलों की खेती के उद्देश्य से भूमि प्राप्त हुई थी।

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सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि यूपीएसआईडीसी ने आवेदन के केवल दो महीने के भीतर केएनएमटी को भूमि आवंटित कर दी, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया की गहरायी पर चिंता जताई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "यूपीएसआईडीसी ने आवेदन के मात्र दो महीने के भीतर ही केएनएमटी को विषयगत भूमि आवंटित कर दी, जिससे मूल्यांकन की पूर्णता पर ढेरों सवाल उठ रहे हैं।" 

सर्वोच्च न्यायालय ने मुकदमे की अवधि के दौरान जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड को वैकल्पिक आवंटन पर विचार करने में यूपीएसआईडीसी द्वारा दिखाई गई "उल्लेखनीय तत्परता" पर भी ध्यान दिया, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में और अधिक चिंताएँ पैदा हुईं। पीठ ने कहा, "विषयगत भूमि के लिए यूपीएसआईडीसी द्वारा जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड के पक्ष में किया गया वास्तविक आवंटन या उसका कोई भी प्रस्ताव भी अवैध, सार्वजनिक नीति के विपरीत घोषित किया जाता है और परिणामस्वरूप इसे रद्द किया जाता है।" 

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न्यायालय ने इस बात  को भी स्पष्ट किया है कि 15 वर्षों से अधिक समय तक चले, लंबे मुकदमे ने अनावश्यक रूप से न्यायिक प्रणाली पर बोझ डाला और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कुशल कामकाज में बाधा उत्पन्न की। पीठ ने कहा, "इस तरह के लंबे विवाद पुरानी चूक को रोकने के लिए अधिक कठोर, प्रारंभिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता को उजागर करते हैं।"

इसमें कहा गया कि "जल्दबाजी में किया गया आवंटन, जिसके बाद कई वर्षों तक मुकदमेबाजी चलती रही, आवंटन प्रक्रिया में प्रणालीगत कमियों का उदाहरण है," और भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए पारदर्शी तंत्र के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि भविष्य में औद्योगिक भूमि का आवंटन पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवंटन से अधिकतम राजस्व प्राप्त हो और औद्योगिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और क्षेत्रीय आर्थिक लक्ष्यों जैसे सार्वजनिक हितों का समर्थन हो।

न्यायालय ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत पर जोर दिया, जिसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन सार्वजनिक हित के अनुरूप किया जाए। पीठ ने कहा, "प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बिना केएनएमटी को 125 एकड़ औद्योगिक भूमि का आवंटन मूल रूप से सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो सार्वजनिक संसाधन आवंटन में उचित प्रक्रिया और वास्तविक जवाबदेही की मांग करता है।"

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड जैसे संभावित आवंटियों से प्राप्त कोई भी भुगतान या बयाना राशि लागू ब्याज दरों के साथ वापस की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएसआईडीसी द्वारा आर्थिक लाभ, रोजगार सृजन क्षमता, पर्यावरणीय प्रभाव और क्षेत्रीय विकास संरेखण जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करने में विफलता की भी आलोचना की। न्यायालय ने कहा कि "पारदर्शी तंत्र अपनाने में विफलता ने न केवल सरकारी खजाने को संभावित राजस्व से वंचित किया... बल्कि एक ऐसी प्रणाली भी बनाई, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच समान अवसर से अधिक महत्वपूर्ण हो गई।"

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएसआईडीसी को फटकार लगाते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में औद्योगिक भूमि आवंटन पारदर्शिता, निष्पक्षता और सार्वजनिक हित के सख्त पालन के साथ ही किया जाए, जिसमें अधिकतम राजस्व और सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाए। इसने अधिकारियों को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पुनः आवंटित करने का आदेश दिया।

केस का शीर्षक: कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम यू.पी. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं अन्य।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महावीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जैन, एओआर श्री रामराज, अधिवक्ता श्री शांतनु जैन, अधिवक्ता सुश्री रशिका स्वरूप, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री के.के. वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.एन.एस. नादकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गुप्ता, अधिवक्ता श्री साल्वाडोर संतोष रेबेलो, एओआर सुश्री पूजा त्रिपाठी, अधिवक्ता श्री गौतम शर्मा, अधिवक्ता सुश्री कृतिका, अधिवक्ता श्री अमित कुमार, अधिवक्ता श्री अभिषेक वर्मा, अधिवक्ता सुश्री मनीषा गुप्ता, अधिवक्ता सुश्री आरज़ू पॉल, अधिवक्ता। सुश्री दीप्ति आर्य, एडवोकेट सुश्री हिमांशी नागपाल, एडवोकेट सुश्री पूजा गिल, एडवोकेट

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