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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को डॉक्टर के परिवार को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को उस सरकारी डॉक्टर के परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे ड्यूटी के दौरान अस्पताल में गोली मार दी गई थी। परिवार को न्याय पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

Shivam Y.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को डॉक्टर के परिवार को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है क्योंकि उसने अप्रैल 2016 में अस्पताल में ड्यूटी के दौरान गोली मारे गए एक सरकारी डॉक्टर की विधवा को वादा किया गया अनुग्रह मुआवजा नहीं दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा ₹50 लाख की सहायता स्वीकृत किए जाने के बावजूद, परिवार को लगभग नौ वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें वर्षों का ब्याज भी शामिल होगा।

"मुख्य सचिव द्वारा मृतक के परिवार को ₹50 लाख देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया, और परिवार पिछले नौ वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। स्वीकृत राशि जारी करने के अनुरोध को बिना मंजूरी का बहाना बनाकर ठुकरा दिया गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए, इस राशि को सम्मानित किया जाना चाहिए और ब्याज सहित भुगतान किया जाना चाहिए," सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।

कोर्ट ने देरी और परिवार की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की गणना दोबारा की और नौ वर्षों के ब्याज सहित कुल राशि ₹1 करोड़ निर्धारित की। चूंकि पहले ही ₹11 लाख का भुगतान किया जा चुका था, अदालत ने सरकार को शेष ₹89 लाख छह सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 20 अप्रैल 2016 को हुई, जब जस्पुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ड्यूटी कर रहे एक सरकारी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने मृतक के परिवार को ₹50 लाख की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी थी। हालांकि, केवल ₹1 लाख का भुगतान किया गया और यह तर्क दिया गया कि मौजूदा नियमों के तहत इतनी बड़ी अनुग्रह राशि का भुगतान संभव नहीं है।

मामला 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने सरकार को मृतक डॉक्टर की विधवा को ₹1.99 करोड़ का मुआवजा 7.5% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने 'उत्तराखंड मेडिकेयर सेवा व्यक्ति एवं संस्थान (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2013' को लागू करने और मृतक डॉक्टर के परिवार को विशेष पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया।

"याचिकाकर्ता के पति सीएचसी, जस्पुर में अपनी आधिकारिक ड्यूटी कर रहे थे, जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री ने ₹50 लाख के मुआवजे को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक केवल ₹1 लाख का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार का कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता के पति की सुरक्षा सुनिश्चित करे, और ड्यूटी के दौरान एक डॉक्टर की हत्या करना कानून के शासन की पूरी तरह से अवहेलना है," हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा।

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उत्तराखंड सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि मृतक के परिवार को पहले ही वित्तीय लाभ दिए जा चुके हैं, जिनमें अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और समूह बीमा योजना (जीआईएस) शामिल हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के 18 अक्टूबर 2021 के अंतरिम आदेश के तहत मृतक डॉक्टर के बेटे को स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ सहायक (जूनियर असिस्टेंट) के पद पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पहले दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवार को ₹10 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

सरकार ने यह भी दलील दी कि हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में इस्तेमाल किए जाने वाले गुणक (मल्टीप्लायर) विधि को गलत तरीके से लागू किया, जिससे मुआवजा अस्थिर हो गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया और राज्य सरकार को कुल ₹1 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया। चूंकि पहले ही ₹11 लाख का भुगतान किया जा चुका था, शेष ₹89 लाख छह सप्ताह के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस भुगतान की अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत में जमा करने का आदेश दिया।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले पर 22 अप्रैल को पुनः विचार किया जाएगा।

राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया उपस्थित हुए।

प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया उपस्थित हुए

मामला : उत्तराखंड राज्य बनाम सरिता सिंह एवं अन्य | एसएलपी (सी) 19840-19841/2021

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