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₹60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में जारी लुक आउट सर्कुलर के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को यात्रा याचिका वापस लेने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अपनी विदेश यात्रा याचिका वापस लेने की अनुमति दी, मुख्य सुनवाई 17 नवंबर को। - राज कुंद्रा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।

Shivam Y.
₹60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में जारी लुक आउट सर्कुलर के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को यात्रा याचिका वापस लेने की अनुमति दी

गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई एक संक्षिप्त लेकिन अहम सुनवाई में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दी गई। ₹60 करोड़ के कथित धोखाधड़ी मामले में आरोपी दंपती ने अपनी अंतरिम याचिका पर जोर न देने का फैसला किया, जब खंडपीठ ने उनकी प्रस्तावित यात्रा के विवरणों पर सवाल उठाए।

पृष्ठभूमि

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पहले लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया था, जब व्यवसायी दीपक कोठारी ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई कि निवेश की गई रकम का दुरुपयोग किया गया। कोठारी का दावा है कि 2015 से 2023 के बीच “व्यवसाय विस्तार” के नाम पर दी गई राशि को व्यक्तिगत विलासिता पर खर्च किया गया।

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पहले की कार्यवाही में, अदालत ने आदेश दिया था कि किसी भी यात्रा अनुरोध पर विचार करने से पहले उन्हें ₹60 करोड़ जमा करने होंगे और इस वर्ष की शुरुआत में उनकी फुकेत यात्रा याचिका पहले ही खारिज कर दी गई थी।

अदालत की टिप्पणियाँ

गुरुवार की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने ध्यान दिलाया कि शिल्पा की यात्रा कार्यक्रम से जुड़ा अतिरिक्त हलफनामा विधिवत नोटरीकृत नहीं था। हस्तक्षेपकर्ता के वकील ने यहां तक आरोप लगाया कि नोटरी के हस्ताक्षर और रजिस्टर प्रविष्टि में असंगति थी।

जब इस पर पूछा गया, तो शिल्पा की ओर से पेश अधिवक्ता निरंजन मुंदारगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें नोटरीकरण के बारे में "कोई निर्देश नहीं" मिले हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मुवक्किल "फिलहाल यात्रा अनुरोध पर जोर नहीं देना चाहतीं।"

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खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"यदि आवेदक अनुरोध पर जोर नहीं दे रही हैं, तो हम इसे वापस ली गई मानते हैं, भविष्य में पुनः आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ," और मामले को यहीं समाप्त कर दिया।

निर्णय

हाईकोर्ट ने अंतरिम आवेदन को वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया और दंपती को यह स्वतंत्रता दी कि वे भविष्य में पूरी जानकारी के साथ नई याचिका दाखिल कर सकें।

अदालत ने LOC को चुनौती देने वाली मुख्य रिट याचिका को सुनवाई के लिए 17 नवंबर को सूचीबद्ध किया है।

Case Title:- Raj Kundra & Anr. v. Union of India & Ors.

Case Number:- Writ Petition (Criminal) No. 3098 of 2023

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