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दिल्ली हाईकोर्ट: मध्यस्थता क्लॉज की लागू होने की वैधता पर फैसला मध्यस्थ करेगा, सेक्शन 11 याचिका में नहीं हो सकता निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि मध्यस्थता क्लॉज की वैधता या लागू होने से जुड़ा विवाद सेक्शन 11 याचिका में नहीं बल्कि मध्यस्थ द्वारा तय किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने विवाद निपटारे के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की।

Shivam Y.
दिल्ली हाईकोर्ट: मध्यस्थता क्लॉज की लागू होने की वैधता पर फैसला मध्यस्थ करेगा, सेक्शन 11 याचिका में नहीं हो सकता निर्णय

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी मध्यस्थता समझौते की लागू होने की वैधता या प्रासंगिकता से संबंधित सभी विवादों पर निर्णय मध्यस्थ (Arbitrator) द्वारा किया जाना चाहिए, न कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दाखिल की गई धारा 11 की याचिका पर सुनवाई के दौरान।

यह निर्णय न्यायमूर्ति सचिन दत्ता द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बनाम एम/एस चिंतामणि फूड एंड स्नैक्स (ARB.P. 355/2024) मामले में दिया गया, जहां याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन की मांग की थी। यह विवाद दोनों पक्षों के बीच गैस सप्लाई एग्रीमेंट (GSA) से संबंधित था।

दिनांक 05.03.2018 को किए गए GSA में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक मध्यस्थता क्लॉज शामिल था, जिसमें स्पष्ट रूप से विवाद सुलझाने की प्रक्रिया दी गई थी। याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उत्तरदाता, जिसे अक्टूबर 2020 में पोस्टपेड से प्रीपेड गैस सेवा में बदला गया था, को कम दर पर गैस दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा एजेंसी AIUT Technologies LLP ने नई दरें प्रीपेड मीटर में अपडेट नहीं कीं। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच ₹3,50,638.33 की बकाया राशि उत्पन्न हुई। उत्तरदाता द्वारा भुगतान से इनकार करने के बाद, मध्यस्थता क्लॉज को लागू किया गया।

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"उत्तरदाता द्वारा गैस सप्लाई एग्रीमेंट के क्रियान्वयन से इनकार नहीं किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से मध्यस्थता क्लॉज है। इसकी वैधता और लागू होने का सवाल समझौते की व्याख्या से जुड़ा है, जिसे मध्यस्थ ही तय करेगा।" – दिल्ली हाईकोर्ट

उत्तरदाता ने यह दलील दी कि चूंकि वे अब प्रीपेड उपभोक्ता हैं, मध्यस्थता क्लॉज अब लागू नहीं होता। इस पर न्यायालय ने कहा कि यह दलील अनुबंध की व्याख्या से संबंधित है और इसे मध्यस्थ द्वारा ही तय किया जाना चाहिए, न कि धारा 11 की सुनवाई के दौरान।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में पुन: मध्यस्थता समझौतों और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 2023 और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कृष स्पिनिंग, 2024 आईएनएससी 532 के बीच परस्पर क्रिया की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि धारा 11 के तहत न्यायालय को केवल यह दिखाई देता है कि प्राथमिक दृष्टि से समझौता मौजूद है।

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"रेफरल कोर्ट को केवल यह जांचना होता है कि क्या मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में है। उसकी वैधता और लागू होने का मुद्दा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना चाहिए।"सुप्रीम कोर्ट (In Re: Interplay, 2023)

GSA के तहत याचिकाकर्ता को मध्यस्थों की पैनल से चयन का अधिकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन बनाम ईसीआई एसपीआईसी एसएमओ एमसीएमएल (जेवी), 2024 के निर्णय के अनुसार यह प्रक्रिया अमान्य हो गई। कोर्ट ने स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति को आवश्यक माना।

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इसलिए, अदालत ने श्री अनंत विजय पाली, वरिष्ठ अधिवक्ता को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जो इस विवाद का निपटारा करेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तरदाता को अधिकार है कि वह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां दर्ज कर सके, जिनका समाधान मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

"उत्तरदाता को यह स्वतंत्रता है कि वह क्षेत्राधिकार या मध्यस्थता योग्यता से संबंधित आपत्तियां नियुक्त एकल मध्यस्थ के समक्ष रखें, जिनका निर्णय मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।" – दिल्ली हाईकोर्ट

मध्यस्थता दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (DIAC) के नियमों के तहत की जाएगी और याचिका को इन शर्तों पर निस्तारित किया गया।

केस का शीर्षक: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बनाम मेसर्स चिंतामणि फूड एंड स्नैक्स

केस नंबर: ARB.P. 355/2024

याचिकाकर्ता के वकील: श्री अभिषेक गुप्ता और श्री उदित के. ठाकुर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के वकील: सुश्री सृष्टि शर्मा और श्री अदनान सैफी, अधिवक्ता

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