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पुलिस वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर नागरिकों पर हमला नहीं कर सकते और अवैध कृत्यों के लिए धारा 197 CrPC के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

Vivek G.
पुलिस वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस वर्दी पहनना अधिकारियों को निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का अधिकार नहीं देता। अदालत ने जोर देकर कहा कि जब पुलिस अधिकारियों के कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों की सीमा से बाहर होते हैं, तो वे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति राज बीर सिंह ने उत्तर प्रदेश के चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला सुनते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिन पर एक डॉक्टर और उसके साथियों पर हमला करने और उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लेने का आरोप था। अधिकारियों ने आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी और धारा 197 CrPC के तहत सुरक्षा की मांग की थी, जिसे अदालत ने सख्ती से खारिज कर दिया।

मामला 28 जून 2022 का है, जब एक डॉक्टर और उसके साथी कानपुर से फर्रुखाबाद लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार का हल्का टकराव एक पुलिस वाहन से हो गया। उसी रात पुलिस अधिकारियों ने उनकी कार को रोका, गाली-गलौज की, हमला किया, हवा में फायरिंग की और जबरदस्ती उन्हें अपनी गाड़ियों में घसीट कर बैठा लिया। शिकायतकर्ताओं से उनकी सोने की चेन, ₹16,200 नकद छीन लिया गया और उनका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके बाद उन्हें सरायमीरा पुलिस पोस्ट में लगभग डेढ़ घंटे तक हिरासत में रखा गया।

पुलिस अधिकारियों का तर्क था कि वे उस समय गश्त कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले धारा 197 CrPC के तहत पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता एक डॉक्टर था और उसने झूठे चोटों के प्रमाण तैयार कर लिए थे।

हालांकि, अदालत ने कानून को स्पष्ट किया:

"केवल पुलिस वर्दी पहनने से अभियुक्तों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। पुलिस वर्दी निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का लाइसेंस नहीं है,"
जैसा कि न्यायमूर्ति राज बीर सिंह ने टिप्पणी की।

अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 197 CrPC का उद्देश्य केवल उन जिम्मेदार लोक सेवकों की रक्षा करना है जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाव कर रहे हों। लेकिन यह सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब किया गया कार्य उनके कर्तव्यों से सीधे जुड़ा हो। इस मामले में आरोपित मारपीट, डकैती और अवैध हिरासत जैसे कृत्यों का कोई औचित्यपूर्ण संबंध पुलिस की आधिकारिक जिम्मेदारियों से नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश यादव बनाम नीरंजन कुमार उपाध्याय एवं अन्य फैसले का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने जोर दिया:

"लोक सेवक केवल तभी संरक्षण का दावा कर सकते हैं जब किया गया कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों से सीधे जुड़ा हो। किसी भी अवैध कार्य के लिए शक्ति का दुरुपयोग इस संरक्षण के दायरे से बाहर है।"

अदालत ने यह भी पाया कि उस समय पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त करने का कोई प्रमाण नहीं था। कोई भी सामान्य डायरी प्रविष्टि या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वे उस समय ड्यूटी पर थे। इसके अलावा, चिकित्सीय रिपोर्टों ने शिकायतकर्ता और उसके साथियों को लगी चोटों की पुष्टि की, जिससे उनके आरोप मजबूत हुए।

अंततः, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त अधिकारियों का कार्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में नहीं था और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

"मामले के तथ्यों और कानून की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य उनकी आधिकारिक क्षमता में नहीं था,"
अदालत ने कहा।

यह निर्णय इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि लोक सेवक अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं कर सकते और कानून के तहत बेवजह छूट की उम्मीद नहीं कर सकते। वर्दीधारी अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही आवश्यक है।

केस का शीर्षक - अनिमेष कुमार और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025

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