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राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व ज़ी राजस्थान हेड के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, विस्तृत आदेश में गंभीर उगाही आरोपों को आधार बनाया

आशीष दवे बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व ज़ी राजस्थान हेड आशीष देव की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की, गंभीर उगाही आरोपों पर जांच जारी रखने का निर्देश दिया।

Abhijeet Singh
राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व ज़ी राजस्थान हेड के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, विस्तृत आदेश में गंभीर उगाही आरोपों को आधार बनाया

जयपुर - इस सप्ताह जस्टिस अनूप कुमार धांड की अदालत में माहौल काफी तनावपूर्ण दिखा, क्योंकि दो दिनों तक चली दलीलों में दोनों पक्ष इस बात पर ज़ोरदार तरीके से भिड़ गए कि ज़ी राजस्थान/24 घंटा के पूर्व चैनल हेड, आशीष देव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जारी रहना चाहिए या नहीं। हाई कोर्ट ने कंपनी के आंतरिक दस्तावेज़ों और कई शिकायतों की लंबी पड़ताल के बाद अंततः एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि आरोप “गंभीर हैं और पूरी तरह जांच की आवश्यकता है।”

Background (पृष्ठभूमि)

डेव, जो ज़ी मीडिया के जयपुर यूनिट में संपादकीय और परिचालन निर्णयों का नेतृत्व कर रहे थे, पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विक्रेताओं और कई लोगों से “नकारात्मक समाचार कवरेज” की धमकी देकर पैसे मांगे। एफआईआर (नं. 257/2025, अशोकनगर थाने में दर्ज) भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 308(2), 318(4), और 351(2) के तहत दर्ज है - जो व्यापक रूप से उगाही, धोखाधड़ी और दबावपूर्ण दुरुपयोग से जुड़े अपराधों को कवर करती हैं।

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कंपनी का दावा है कि कई तृतीय-पक्ष शिकायतें शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचने लगीं, जिनमें आरोप था कि डेव चैनल के नाम का इस्तेमाल करते हुए भुगतान के लिए दबाव डालते थे, और कुछ मामलों में नकारात्मक सामग्री प्रसारित भी की गई या प्रसारण की धमकी दी गई। ये आरोप एफआईआर में विस्तार से दर्ज हैं ।

Court’s Observations (अदालत की टिप्पणियाँ)

दलीलों के दौरान डेव के वकील ने ज़ोर देकर कहा कि कोई “वास्तविक पीड़ित” सामने नहीं आया और एफआईआर उनके नौकरी समाप्त होने के बाद केवल कॉर्पोरेट दुश्मनी का परिणाम है। उन्होंने भजन लाल केस और अन्य कई मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआर में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।

राज्य और शिकायतकर्ता पक्ष ने इस पर कड़ा प्रतिवाद किया, यह कहते हुए कि एफआईआर “जबरदस्ती और दबाव” के पैटर्न को दिखाती है और अदालत को तथ्यों की जांच कर मिनी-ट्रायल नहीं करना चाहिए - एक बात जिसे न्यायाधीश ने भी कई बार दोहराया।

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एक मौके पर जस्टिस धांड ने टिप्पणी की, “एफआईआर कोई इनसाइक्लोपीडिया नहीं है। आरोप सही हैं या नहीं, यह जांच का विषय है।”

कोर्ट ने BNSS की धारा 180 के तहत दर्ज कई गवाहों के बयान देखे, जिनमें कुछ लोगों ने कथित रूप से धन की मांग और नकारात्मक प्रसारण की धमकी की पुष्टि की। लेकिन न्यायाधीश ने जानबूझकर उन विवरणों को आदेश में पुन: प्रस्तुत करने से परहेज़ किया, इस आधार पर कि इससे किसी भी पक्ष को नुकसान पहुंच सकता है।

आदेश में नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर, दिनेशभाई पटेल, और कप्तान सिंह जैसे फैसलों पर भारी ज़ोर दिया गया है, जिनमें हाई कोर्ट को जल्दबाज़ी में तथ्य जांचने से रोका गया है। जस्टिस धांड ने साफ कहा कि एफआईआर रद्द करना “सबसे दुर्लभ मामलों” में होता है और “यह मामला उन में से नहीं है।”

Decision (फ़ैसला)

22 पन्नों के आदेश को समाप्त करते हुए अदालत ने कहा कि एफआईआर स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराधों को दर्शाती है और जांच बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़नी चाहिए।

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न्यायाधीश ने लिखा:

“यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप किसी अपराध को नहीं दर्शाते। आरोप सत्य हैं या असत्य, यह इस स्तर पर कोर्ट का विषय नहीं है, बल्कि जांच का हिस्सा है।”

एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई, हालांकि अदालत ने एक छोटा विकल्प खुला छोड़ा - यदि डेव को जांच की निष्पक्षता पर संदेह हो, तो वे एक प्रतिनिधित्व दे सकते हैं और जांच अधिकारी उसे कानून अनुसार विचार करेगा। आदेश यहीं समाप्त होता है, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे की प्रक्रिया अब जांच एजेंसी पर निर्भर है।

Case Title: Ashish Dave vs. State of Rajasthan & Anr.

Case No.: S.B. Criminal Misc. Petition No. 5786/2025

Case Type: Criminal Miscellaneous Petition (seeking quashing of FIR)

Decision Date: 26 November 2025

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