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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत मालिक की मृत्यु पर मुआवजे के अधिकार को स्पष्ट करता है सुप्रीम कोर्ट

भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस सवाल की जांच करता है कि क्या एक नाबालिग वाहन मालिक और यात्री के रूप में अपने माता-पिता की मृत्यु के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163A के तहत मुआवजे का दावा कर सकती है। यह निर्णय बीमाकर्ता की दायित्व और नो-फॉल्ट दावों के दायरे को उजागर करता है।

Shivam Y.
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत मालिक की मृत्यु पर मुआवजे के अधिकार को स्पष्ट करता है सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सवाल को संबोधित किया: क्या वाहन मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी को

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, जिसकी ओर से उसकी चाची ने पैरवी की, ने अपने माता-पिता की मृत्यु के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163A के तहत मुआवजे की मांग की। उसके पिता, जो वाहन के मालिक थे, दुर्घटना में उसकी मां के साथ मारे गए थे। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (MACT) ने मुआवजा देने का आदेश दिया (मां की मृत्यु के लिए ₹4.08 लाख और पिता की मृत्यु के लिए ₹4.53 लाख)। हालांकि, हाई कोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए दावे को खारिज कर दिया: एक मृत मालिक को प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता।

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सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रमुख मुद्दों की जांच की:

  1. मालिक की मृत्यु के बाद दावों की वैधता: क्या अधिनियम की धारा 155 बीमित की मृत्यु के बाद भी बीमाकर्ता के खिलाफ दावों को जारी रखने की अनुमति देती है।
  2. धारा 163A के तहत पात्रता: क्या मालिक के उत्तराधिकारी को नो-फॉल्ट दायित्व प्रावधान के तहत मुआवजे का दावा करने का अधिकार है।

महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणियां

1. धारा 155 और बीमाकर्ता का दायित्व

कोर्ट ने धारा 155 पर जोर दिया, जो बीमित की मृत्यु के बाद भी बीमाकर्ता के खिलाफ दावों को जारी रखने की अनुमति देती है। बीमाकर्ता मृत मालिक की जगह लेता है और दावे का बचाव कर सकता है। हाई कोर्ट का खारिज करने का फैसला अमान्य माना गया।

"बीमाकर्ता बीमित के खिलाफ किसी भी दावे का बचाव कर सकता है, जिसके लिए वह पॉलिसी के तहत उत्तरदायी है।"

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2. न्यायिक निर्णयों में विरोधाभास

कोर्ट ने विरोधाभासी निर्णयों की समीक्षा की:

  • धनराज बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2004): माना कि बीमा पॉलिसियां केवल तृतीय पक्ष जोखिमों को कवर करती हैं, मालिक-ड्राइवरों को नहीं।
  • रजनी देवी (2008): कहा कि धारा 163A के दावे में मालिक को दावेदार और उत्तरदायी पक्ष दोनों के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।
  • निंगम्मा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस (2009): धारा 163A के दावे को खारिज करने के बावजूद धारा 166 के तहत पुनर्विचार का निर्देश दिया।

कोर्ट ने विसंगतियों को नोट किया और जोर देकर कहा कि धारा 163A का नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज अन्य कानूनों को ओवरराइड करता है, जिसमें पॉलिसी की शर्तें भी शामिल हैं।

"धारा 163A पूरे मोटर वाहन अधिनियम, बीमा कानूनों और पॉलिसी अनुबंधों को ओवरराइड करती है। यह नो-फॉल्ट दायित्व के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।"

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3. धारा 163A का दायरा

बेंच ने धारा 163A को तृतीय पक्षों तक सीमित करने वाले पूर्व के निर्णयों से असहमति जताई। इसने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डाला:

  • यह प्रावधान मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए सभी दावों को कवर करता है, चाहे पीड़ित की भूमिका (मालिक, ड्राइवर या यात्री) कुछ भी हो।
  • मुआवजे की गणना संरचित फॉर्मूला (द्वितीय अनुसूची) के माध्यम से की जाती है, जिसमें लापरवाही साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।

"धारा 163A के तहत दायित्व तृतीय पक्षों तक सीमित नहीं है। यह मालिकों/ड्राइवरों तक भी विस्तारित होता है यदि दावा इस प्रावधान के तहत दायर किया जाता है।"

निर्णय के प्रभाव

बीमाकर्ता का विस्तारित दायित्व: बीमाकर्ताओं को मालिक-ड्राइवरों के लिए भी नो-फॉल्ट दावों को मान्य करना होगा, बशर्ते पॉलिसी की शर्तें लागू हों।

कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार: आश्रित लापरवाही साबित किए बिना मुआवजे का दावा कर सकते हैं, जिससे त्वरित राहत सुनिश्चित होती है।

न्यायिक स्पष्टता: कोर्ट ने विभिन्न विचारों को स्वीकार करते हुए एक बड़ी बेंच के समक्ष मामला भेजने का निर्देश दिया।

    केस का शीर्षक: वकिया अफरीन (नाबालिग) बनाम M/S नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

    केस संख्या: Special Leave Petition (Civil) Nos. 15447-48 of 2024

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