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सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद सलवा जुडूम केस बंद किया, छत्तीसगढ़ के नए कानून के खिलाफ अवमानना ​​याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद सलवा जुडूम केस बंद किया, छत्तीसगढ़ के सहायक पुलिस पर नए कानून के खिलाफ अवमानना ​​याचिका खारिज की। पूरा फैसला और कोर्ट की टिप्पणियां।

Vivek G.
सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल बाद सलवा जुडूम केस बंद किया, छत्तीसगढ़ के नए कानून के खिलाफ अवमानना ​​याचिका खारिज की

लगभग दो दशकों के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम आंदोलन और संबंधित मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मामले को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर और अन्य द्वारा मूल रूप से दायर याचिकाओं में क्षेत्र में माओवादी विद्रोहियों से निपटने के लिए स्थानीय आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में गंभीर चिंता जताई गई थी।

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यह मामला छत्तीसगढ़ सरकार की एसपीओ जिन्हें अक्सर 'कोया कमांडो' कहा जाता है। जिन्हें आतंकवाद विरोधी बल के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति से बखूबी जुड़ा है। हालांकि, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों ने न्यायिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें राज्य को सलवा जुडूम या किसी भी समान संरचना के तहत काम करने वाले सभी एसपीओ को भंग करने, निरस्त्र और निसस्त्र करने का भी निर्देश दिया है ।

2011 के फैसले के बावजूद, दो रिट याचिकाएँ और एक अवमानना ​​याचिका लंबित रही। अपने नवीनतम आदेश में, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने तीनों मामलों का निपटारा कर दिया। रिट याचिकाएँ इस आधार पर बंद कर दी गईं कि उनकी मुख्य चिंताओं को पहले ही 2011 के फैसले में संबोधित किया जा चुका था।

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छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 को चुनौती देने वाली अवमानना ​​याचिका के संबंध में, न्यायालय ने दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2011 के फैसले के बाद पारित यह कानून न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर है।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि:

"हम यह भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के विधानमंडल द्वारा इस न्यायालय के आदेश के बाद किसी अधिनियम को पारित करना, हमारे विचार में, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवमानना ​​करने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता।"

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल कानून बनाना अवमानना ​​नहीं माना जाता। कोई विधायी कार्य तभी अवमानना ​​माना जाएगा, जब उसे संवैधानिक रूप से अमान्य पाया जाए:

"किसी अधिनियम का सरल रूप से लागू होना केवल विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है और इसे न्यायालय की अवमानना ​​करने वाला कार्य नहीं कहा जा सकता, जब तक कि यह पहले स्थापित न हो जाए कि इस प्रकार अधिनियमित किया गया कानून संवैधानिक रूप से या अन्यथा कानून की दृष्टि से गलत है।"

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न्यायाधीशों ने संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कहा कि:

"संवैधानिक न्यायालय की व्याख्यात्मक शक्ति विधायी कार्यों के प्रयोग और किसी अधिनियम को पारित करने को न्यायालय की अवमानना ​​के उदाहरण के रूप में घोषित करने की स्थिति पर विचार नहीं करती।"

उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संवैधानिक सीमाओं के भीतर कानून बनाने या संशोधित करने के लिए विधायिकाओं के अधिकार की पुष्टि की:

"विधायिका के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, कानून पारित करने, किसी निर्णय के आधार को हटाने या वैकल्पिक रूप से, संवैधानिक न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए कानून को मान्य करने की शक्तियाँ हैं... यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का मूल है और हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में इसे हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए।"

छत्तीसगढ़ की स्थिति को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने शांति-निर्माण और पुनर्वास प्रयासों के आह्वान के साथ निष्कर्ष निकाला:

"संविधान के अनुच्छेद 315 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य और भारत संघ का यह कर्तव्य है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए शांति और पुनर्वास लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाएँ, जो हिंसा से प्रभावित हुए हैं, चाहे वह किसी भी दिशा से उत्पन्न हुई हो।"

यह निर्णय आधिकारिक रूप से भारत के मानवाधिकार और उग्रवाद विरोधी कानूनी इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त करता है, जो कानून प्रवर्तन, विधायी शक्तियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन को मजबूत करता है।

केस का शीर्षक: नंदिनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, रिट याचिका(एस)(सिविल) संख्या(एस). 250/2007

उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन (याचिकाकर्ताओं के लिए); एएसजी केएम नटराज (संघ और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए)

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